कोरोना निगेटिव रिपोर्ट नहीं तो एंट्री नहीं, मसूरी और नैनीताल जाने से  पहले माननी होगी ये शर्तें

punjabkesari.in Saturday, Jul 10, 2021 - 08:30 AM (IST)

नेशनल डेस्क: कोविड-19 महामारी के कारण महीनों तक घर में रहते-रहते ऊब चुके लोग अब बाहर सैर सपाटे पर निकलने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला, उत्तराखंड के मसूरी में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग  सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किये बगैर तथा बीना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे में मसूरी के प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए सैलानियों के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है।

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प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार मसूरी में अब बाहरी राज्यों के पर्यटक बिना आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के नहीं घुस पाएंगे।  पुलिस किमाड़ी और कुठालगेट में प्रभावी चेकिंग चलाकर लोगों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट, रजिस्ट्रेशन और होटल बुकिंग संबंधी दस्तावेज चेक करेगी। इसके साथ ही मसूरी से करीब 16 किलोमीटर दूसर स्थित टिहरी जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल कैंपटीफॉल झरने में अब एक बार में 50 पर्यटक ही नहा पाएंगे। 

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वहीं दूसरी ओर  नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने  नैनीताल आने वाले सैलानियों के लिए तीन शर्तें लगा दी हैं। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार केवल उन्हीं सैलानियों को नैनीताल आने की अनुमति होगी, जिन्होंने देहरादून सिटी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण किया होगा। उनके पास 72 घंटे पूर्व की कोविड निगेटिव रिपोर्ट होगी। साथ ही उन्हें नैनीताल में होटल की बुकिंग का साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा। आदेशों का पालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005, उत्तराखंड कोविड-19 महामारी नियम-2020 तथा भारतीय दंड संहिता तथा अन्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

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vasudha

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