चीन ने फैलाया कोरोना, शख्स ने मांगे 45 लाख करोड़ रुपए...SC को भी पूछना पड़ा- यह कैसी याचिका

punjabkesari.in Friday, Jun 19, 2020 - 08:28 AM (IST)

नेशनल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस फैलाने के लिए चीन के खिलाफ  600 बिलियन अमेरिकी डालर (भारतीय करंसी करीब 45 लाख करोड़ रुपए) के मुआवजे का मुकद्दमा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में दायर करने का निर्देश देने संबंधी याचिका पर सुनवाई से गुरुवार को इनकार कर दिया और कहा कि यह कैसी याचिका है। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने मुदरै निवासी के. के. रमेश की याचिका खारिज कर दी।

 

पीठ ने कहा कि इस जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा जिसमें दावा किया गया है कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कोरोना चीन के वुहान विषाणु संस्थान से निकला और उसने भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया तथा उसके हजारों नागिरकों की जान ले ली। याचिकाकर्ता मदुरै निवासी के के रमेश की ओर से पेश अधिवक्ता सी आर जया सुकिन से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए से पीठ से कहा कि उनकी याचिका को सरकार का एक प्रतिवेदन के रूप में लेना चाहिए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चीन ने भारत के खिलाफ जैविक हथियार के रूप में जानबूझ कर कोरोना वायरस पैदा किया है।


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Seema Sharma

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