कोर्ट नहीं आया वकील तो आरोपी ने गुस्से में जज पर फेंकी चप्पल, नई तारीख देने पर था नाराज
punjabkesari.in Tuesday, Mar 09, 2021 - 04:32 PM (IST)
नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के ठाणे में जिला न्यायाधीश पर चपल फेंकने के आरोप में 35 वर्षीय एक विचाराधीन कैदी को 2 साल सश्रम कारावास (Rigorous imprisonment) की सजा सुनाई गई है। जिला न्यायाधीश पीएम गुप्ता ने 5 मार्च को गणेश लक्ष्मण गायकवाड़ को भादंवि की धारा 353 और 294 के तहत दोषी ठहराया। आदेश की प्रति सोमवार को जारी की गई। अतिरिक्त सरकारी अभियोजक एसएम दांडेकर ने अदालत को बताया कि आरोपी नवी मुंबई का एक मजदूर है और ठाणे सेंट्रल जेल में बंद है। 28 जून 2019 को उसे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरएस गुप्ता की अदालत में पेश किया गया था।
सुनवाई के दौरान, आरोपी ने बताया कि अदालत से उसे मुहैया कराया गया वकील सुनवाई के दौरान पेश नहीं हो रहा है और उसे दूसरा वकील मुहैया कराया जाएगा और सुनवाई अगली तारीख पर होगी। इसके बाद आरोपी ने अपनी चपलें उतार दी और उसे न्यायाधीश की ओर फेंक दिया, जो उन्हें लगी थी। आरोपी ने न्यायाधीश को अपशब्द भी कहे। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध गंभीर है और वह किसी तरह की सहानुभूति का हकदार नहीं है।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Recommended News
Recommended News
Rang Panchami: रंगपंचमी पर धरती पर आएंगे देवी-देवता, इस विधि से करें उन्हें प्रसन्न
मैड़ी मेले में आए अमृतसर के श्रद्धालु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस जांच में जुटी
Lok Sabha Election 2024: अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस ने नहीं खोले पत्ते, सीईसी की बैठक में नहीं हुई चर्चा
पंजाब की जेल में कई साल गुजारने वाले यू.पी. के खूंखार गैंगस्टर की मौत