तेलंगाना ने ब्लैक फंगस को महामारी कानून के तहत घोषित किया Notifiable Diseases
punjabkesari.in Thursday, May 20, 2021 - 11:52 AM (IST)
नेशनल डेस्क: तेलंगाना सरकार ने कोरोना वायरस से उबरे मरीजों को निशाना बना रहे ब्लैक फंगस (म्यूकरमाइकोसिस) को महामारी रोग कानून 1897 के तहत एक अधिसूच्य रोग (Notifiable Diseases) घोषित किया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में गुरुवार को कहा गया कि सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्र, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा ब्लैक फंगस की जांच, निदान तथा प्रबंधन के लिए तय दिशा निर्देशों का पालन करें।
अधिसूचना में कहा गया है कि सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए सभी संदिग्ध तथा पुष्ट मामलों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य है। इसमें कहा गया है कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक सख्त अनुपालन सुनिश्चित करें और स्वास्थ्य विभाग को रोज इसकी रिपोर्ट भेजें। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा था कि राज्य में ब्लैक फंगस के करीब 80 मामले हैं जिनका सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए गांधी जनरल हॉस्पिटल और राज्य द्वारा संचालित ईएनटी अस्पताल को नोडल केंद्र बनाया है।