सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना पटाखा निर्माता एसोसिएशन को दी बड़ी राहत, 2 घंटे जलाए जा सकेंगे ग्रीन पटाखे

punjabkesari.in Friday, Nov 13, 2020 - 06:09 PM (IST)

नेशनल डेस्कः दिवाली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के पटाखा निर्माताओं को बड़ी राहत दी है। तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा राज्य में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया था। इस मसले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में NGT के आदेशों के अनुसार पटाखे बेचने और चलाने की अनुमति दी है।

कोर्ट के आदेश के अनुसार दीपावली के मौके पर राज्य में महज 2 घंटे के लिए ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। दरअसल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद तेलंगाना फायर वर्क्स डीलर्स एसोसिएशन (TFWDA) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश से उन्हें काफी नुकसान हुआ है और अचानक काम रोकना पड़ा है। साथ ही कहा गया कि ये आदेश बिना उन्हें मामले में पार्टी बनाए दिया गया है। टीएफडब्लयूडीए की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बीच लागू निर्णय संशोधित है और 9 नवंबर के एनजीटी के आदेश के अनुरूप है, जो तेलंगाना राज्य में भी लागू होता है।

तेलंगाना हाईकोर्ट ने लगाई थी पटाखों पर रोक
उल्लेखनीय है कि गुरुवार को तेलंगाना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश राघवेन्द्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी की पीठ ने सरकार को पूरे राज्य में पटाखे बेच रहीं दुकानों को तत्काल बंद कराने का भी निर्देश दिया था। अदालत ने अधिवक्ता पी इंदिरा प्रकाश की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिका में कोविड-19 हालात के मद्देनजर दूसरे राज्यों की तरह तेलंगाना में भी दीवाली के दौरान पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिये निर्देश जारी करने की अपील की गई थी।


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Yaspal

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