पटाखों के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- ''जश्न मनाए, लेकिन किसी की जान की कीमत पर नहीं''

punjabkesari.in Wednesday, Oct 06, 2021 - 01:46 PM (IST)

नई दिल्ली- त्योहारों का सीजन शुरू होने जा रहा है ऐसे में कोविड के खतरे को देखते हुए सरकार कोरोना गाइडलाइन को फाॅलो करने की सलाह दे रहा है। वहीं  पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जश्न मनाने के खिलाफ नहीं है लेकिन ये दूसरों की जान की कीमत पर नहीं हो सकता। पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद इसके इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमारे देश में मुख्य समस्या आदेशों को लागू करने की है।

 उत्सव दूसरों की जान की कीमत पर नहीं हो सकता
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि उत्सव दूसरों की जान की कीमत पर नहीं हो सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि पटाखों की वजह से अस्थमा और दूसरे रोगों से पीड़ित लोगों को परेशानी होती है. हर त्योहार, समारोह में पटाखें चलाए जाते हैं और लोग परेशान होते हैं। 

प्रतिबंध के बावजूद  पटाखों के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की नाराजगी 
पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद इसके इस्तेमाल पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा कि हमारे पहले के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए, आप आज किसी भी जश्न में जाएं, वहां देखेंगे कि पटाखे फूट रहे हैं। खासतौर से लड़ी वाले, हमने इन पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन बाजारों में इन्हें बेचा जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों का पालन न किए जाने पर 6 पटाखा निर्माता कंपनियों को अवमानना नोटिस जारी किया था। इसी मामले पर अदालत में सुनवाई चल रही थी, अब इस मामले पर 26 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।
 


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Content Writer

Anu Malhotra

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