तीनों काले कृषि कानूनों और बी.एस.एफ. का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के विरोध में 8 नवम्बर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र

punjabkesari.in Wednesday, Oct 27, 2021 - 08:39 PM (IST)

अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) का अधिकार क्षेत्र 15 से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किए जाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ और तीनों केंद्र के काले कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए पंजाब कैबिनेट द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र 8 नवम्बर को बुलाने के लिए मंजूरी दे दी। यह फैसला मुख्यमंत्री चरणजीत ङ्क्षसह चन्नी की अध्यक्षता में लुधियाना में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया, जोकि 25 अक्तूबर को चंडीगढ़ में हुई सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से किए गए फैसले की रौशनी में लिया गया है। पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की वाॢषक प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी गई है।


लाल-फीताशाही विरोधी नियम-2021 को मंजूरी
एक अन्य अहम फैसले में कैबिनेट द्वारा शासन सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किए गए पंजाब लाल-फीताशाही विरोधी नियम-2021 को मंजूरी दी गई है। इससे पंजाब लाल-फीताशाही विरोधी एक्ट 2021, जो नोटीफाई किया गया था और 6 अप्रैल 2021 को प्रभाव में आया, के उद्देश्यों को हासिल किया जा सकेगा। यह एक्ट राज्य में सरकारी कार्यालयों में कामकाज को सुचारु करने में सहायक सिद्ध होगा। यह एक्ट सभी विभागों और उनसे जुड़े या अधीन दफ्तरों समेत बोर्ड, निगमों, स्थानीय सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सोसायटियों, ट्रस्टों, कमीशनों, पंजाब विधान एक्ट के अंतर्गत गठित आत्मनिर्भर स्वायत्त संस्थाओं, जिनका खर्च राज्य के कंसोलीडेटिड फंड में से होता है, पर लागू होगा। इस एक्ट के लागू होने के 6 महीनों के अंदर-अंदर उपरोक्त सभी संस्थान प्रक्रियाओं को सरल बनाकर अनुपालन के बोझ को 50 प्रतिशत तक घटाने को सुनिश्चित बनाएंगे। इसी तरह, इस एक्ट के अंतर्गत उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ वित्तीय जुर्माने और अनुशासनात्मक कदम उठाए जाने के उपबंध उपलब्ध होंगे।


पंजाब राइट टू बिजनैस एक्ट-2020 में संशोधनों को मंजूरी 
राज्य में व्यापार के लिए और अधिक अनुकूल माहौल सृजन करने के लिए, एक्ट के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विस्तार की मंशा से पंजाब राइट टू बिजनैस एक्ट-2020 में संशोधनों को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। एक्ट के संशोधनों से राज्य के अंदर स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विस्तार और निरीक्षण के लिए जल्द मंजूरी, स्वै-घोषणा, छूट के लिए प्रक्रियाओं को आसान और योग्य बनाया जा सकेगा। विस्तार करने वाले सभी स्थापित उद्यम एक्ट के अंतर्गत आने वाली 7 सेवाओं के लिए सैद्धांतिक मंजूरी का सर्टीफिकेट लेने के लिए योग्य होंगे, जिसको फोकल प्वाइंटों में कार्यशील इकाईयों को 5 काम-काज वाले दिनों और फोकल प्वाइंटों के बाहर कार्यशील इकाईयों को 20 कामकाज वाले दिन के अंदर-अंदर जारी किया जाएगा।
व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निवेश उद्यमों/रियायत समर्थकीय कदमों को मंजूरी दी गई है। जी.एस.टी. और वैट का मूल्यांकन बिना पेश हुए किए जाने की मंजूरी देने के साथ-साथ व्यापारियों और उद्योगपतियों को इस उद्देश्य के लिए कराधान कार्यालयों में जाने की जरूरत से भी छूट दी गई है।


इसके साथ ही यह सुविधाएं भी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मंजूर की गई हैं। 
- कराधान विभाग में मोबाइल दस्तों की संख्या घटाई। अब 14 की जगह पर सिर्फ 4 दस्ते होंगे। 
-संस्थागत कर का खात्मा।
-वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के वैट के लंबित मामलों में कुल मांग का सिर्फ 30 फीसदी बकाया को विचारा जाएगा, जिसमें से 20 फीसदी पहले साल और बाकी बचे 80 फीसदी को अगले साल में रिकवर किया जाएगा।
-पंजाब एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन (पी.ए.आई.सी.), पंजाब वित्त निगम (पी.एफ.सी.), पंजाब राज्य उद्योग विकास निगम (पी.एस.आई.डी.सी.) में उल्लंघनों के दोषियों के लिए एकमुश्त निपटारा (ओ.टी.एस.) स्कीम।
-पंजाब राज्य निर्यात निगम (पी.एस.आई.ई.सी.) के प्लॉट धारकों के लिए माफी स्कीम लाई जाएगी।
-मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए बिजली कनैक्शन की निर्धारित दरें 50 फीसदी घटाईं।
-औद्योगिक फोकल प्वाइंटों के अंदर बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए 150 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
-उद्योगों के लिए रास्ते की शर्त आसान करके 6 करम से 4 करम करने का फैसला।
- पट्टी-मखू रेल ङ्क्षलक के लिए अधिग्रहण की जाने वाली अपेक्षित जमीन अगले रेल बजट से पहले रेल मंत्रालय को सौंपी जाएगी।
-अमृतसर में बनेगा प्रदर्शनी केंद्र, चंडीगढ़ के नजदीक बनेगी फिल्म सिटी।


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News Editor

Ashwani Kumar

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