दिल्ली हाईकोर्ट से सोमनाथ भारती को मिली राहत, दो साल की सजा पर लगाई रोक
punjabkesari.in Wednesday, Mar 24, 2021 - 06:56 PM (IST)
नेशनल डेस्क: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को एम्स के सुरक्षा कर्मियों पर हमले के मामले में सुनाई गई दो साल कारावास की सजा बुधवार को निलंबित कर दी। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने मामले में भारती की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी और उनकी याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।
Delhi High Court grants bail to AAP MLA Somnath Bharti and also stays the trial court order which had convicted and sentenced him in a case for assaulting AIIMS security staff and destroying public property.
— ANI (@ANI) March 24, 2021
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भारती ने खुद को दोषी ठहराए जाने और दो साल कैद की सजा सुनाए जाने के निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 20 मई की ताारीख तय की। भारती को यहां निचली अदालत द्वारा मंगलवार को फैसला सुनाए जाने के बाद हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। उन्होंने उच्च न्यायालय में दायर अपनी अपील में निचली अदालत के फैसले को दरकिनार किए जाने और याचिका लंबित रहने के दौरान सजा को निलंबित किए जाने का आग्रह किया है।
क्या था मामला
उन्होंने मामले में अपनी दोषिसिद्धि के स्थगन का भी अनुरोध किया है। अभियोजन के अनुसार, नौ सितंबर 2016 को भारती और लगभग 300 अन्य लोगों ने यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की एक दीवार की बाड़ को एक जेसीबी ऑपरेटर की मदद से गिरा दिया था और सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था। मामले में गत जनवरी में एक मजिस्ट्रेट ने उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई थी। इस सजा को मंगलवार को सत्र न्यायाधीश ने भी बरकरार रखा था।