सिख छात्रों को पांच कंकार समेत परीक्षा देने का अधिकारः दिल्ली हाईकोर्ट

punjabkesari.in Monday, Jul 11, 2022 - 09:40 PM (IST)

नई दिल्लीः सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका और महासचिव सरदार जगदीप सिंह काहलों ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सिख छात्रों को पांच ककार सहित परीक्षा में बैठने को उनका मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। यह लड़ाई दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एक बड़ी जीत है।

हरमीत सिंह कालका और जगदीप सिंह काहलों ने आज यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एक वर्ष पूर्व 17 जुलाई 2021 को एक सिख लड़की को पांच ककार सहित परीक्षा देने से रोका गया था य़ह मामला विवेक विहार सेंटर में हुआ था। उन्होंने कहा कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने इस मामले की कानूनी लड़ाई लड़ी और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि सिख छात्रों को अपने धार्मिक चिन्ह यानि पांच ककार पहनने का पूरा अधिकार है। यह फैसला माननीय रेखा पल्ली की अदालत में सुनाया गया है।

कालका ने कहा कि कोर्ट ने शिक्षा विभाग को फटकार लगाई है और जिस लड़की का पेपर छूट गया था उसकी दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। कोर्ट ने उम्र सीमा में भी छूट दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की ओर से अधिवक्ता गुरमुख सिंह और कपिल मदान हाईकोर्ट में पेश हुए और सभी तथ्यों, साक्ष्यों को तर्क के साथ रखा। उन्होंने कहा कि यह फैसला सिख कौम के लिए बहुत बड़ा फैसला है जिससे सिख समुदाय को बड़ी राहत मिली है और यह एक बड़ी जीत भी है.

कालका ने सिख छात्रों से अपील करते हुए कहा कि अगर उन्हें कभी भी इस तरह की कोई समस्या आती है तो वे तुरंत दिल्ली कमेटी से संपर्क करें जो इस मामले में स्वयं पैरवी करेगी। उन्होंने अदालत को धन्यवाद दिया और सिख समुदाय को बधाई दी।


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Content Writer

Yaspal

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