जबरन सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते रेस्टोरेंट, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने दी चेतावनी

punjabkesari.in Tuesday, May 24, 2022 - 12:56 AM (IST)

नई दिल्लीः अगर आप रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब आपको रेस्टोरेंट में खाने के बाद सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। रेस्टोरेंट वाले अब ग्राहकों को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। उपभोक्ता मामले के विभाग ने इस पर सख्ती दिखाते हुए 2 जून को बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, इनसे जुड़े संगठन शामिल होंगे। इसके अलावा इस बैठक में Zomato, Swiggy, Delhivery, Zepto, Ola, Uber जैसे प्रोवाइडर्स को भी बुलाया गया है।  

मंत्रालय ने यह बैठक कई मीडिया रिपोर्टों और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज शिकायतों का संज्ञान लेने के बाद बुलाई है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने भी एनआरएआई अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि रेस्तरां और भोजनालय अपने उपभोक्ताओं से गलत तरीके से ‘सेवा शुल्क' ले रहे हैं जबकि इस तरह के किसी भी शुल्क का संग्रह ‘स्वैच्छिक' है। 

सचिव ने पत्र में यह भी कहा है कि उपभोक्ताओं को ‘सेवा शुल्क का भुगतान' करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह शुल्क रेस्तरां मनमाने तरीके से उच्च दरों पर तय करते है। उपभोक्ता जब बिल राशि से इस तरह के शुल्क को हटाने का अनुरोध करते हैं, तो उपभोक्ताओं को गुमराह कर इस तरह के शुल्कों को वैध ठहराने का प्रयास किया जाता है। 

पत्र में कहा गया है, ‘‘यह मुद्दा उपभोक्ताओं को दैनिक आधार पर प्रभावित करता है और यह उनके अधिकारों का भी मामला है, इसलिए विभाग ने इसे बारीकी और विस्तार से जांचने का फैसला किया है।''

गौरतलब है कि सर्विस चार्ज को लेकर भारत सरकार की 21 अप्रैल, 2017 को जारी गाइडलाइंस में कहा गया था कि कई बार कंज्यूमर बिल में लगे सर्विस चार्ज देने के बाद भी वेटर को अलग से ये सोचकर टिप देते हैं कि बिल में लगने वाला चार्ज टैक्स का पार्ट होगा। खाने की जो कीमत लिखी होती है उसमें माना जाता है कि खाने की कीमत के साथ-साथ सर्विस जुड़ा हुआ है।


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Content Writer

Yaspal

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