सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को इजाजत, मुकेश अंबानी और उनके परिवार की सुरक्षा जारी रखने की मंजूरी

punjabkesari.in Friday, Jul 22, 2022 - 04:07 PM (IST)

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने देश के जाने-माने उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को मुंबई में दी गई सुरक्षा को जारी रखने की केंद्र सरकार को शुक्रवार को अनुमति दे दी। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने एक जनहित याचिका पर त्रिपुरा हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की अपील स्वीकार कर ली।

 

शीर्ष अदालत की एक अवकाशकालीन पीठ ने 29 जून को मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा दिये जाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि त्रिपुरा में जनहित याचिकाकर्ता (विकास साहा) का मुंबई में मुहैया कराए गए लोगों की सुरक्षा से कोई लेना-देना नहीं है।

 

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने साहा की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर 31 मई और 21 जून को दो अंतरिम आदेश जारी किए थे और केंद्र सरकार को अंबानी, उनकी पत्नी और बच्चों की जान को खतरे से संबंधित वह मूल फाइल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, जिसके आधार पर उन सभी को सुरक्षा प्रदान की गई थी। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Seema Sharma

Recommended News

Related News