कई राज्यों में बुलडोजर का एक्शन, सुप्रीम कोर्ट बोला- अफसरों को कार्रवाई करने से रोक नहीं सकते

punjabkesari.in Wednesday, Jul 13, 2022 - 02:16 PM (IST)

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में जारी तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ अंतरिम निर्देश देने से बुधवार को इनकार करते हुए कहा कि वह अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए सर्वव्यापी आदेश पारित नहीं कर सकता। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की एक पीठ ने सभी पक्षों से मामले से जुड़ी दलीलों को पूरी करने को कहा और फिर तोड़फोड के खिलाफ जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की ओर से दायर याचिका को 10 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

 

पीठ ने कहा कि कानून का पालन करना होगा, इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। किन्तु क्या हम एक सर्वव्यापी आदेश पारित कर सकते हैं? ऐसा सर्वव्यापी आदेश पारित करने से क्या हम अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोकेंगे।

 

शीर्ष अदालत मुस्लिम निकाय द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि हिंसा के हालिया मामलों में कथित आरोपियों की संपत्तियों में और तोड़-फोड़ न की जाए।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Seema Sharma

Recommended News

Related News