कपिल सिब्बल की मांग पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज राव, तोड़फोड़ तो बुल्डोजर से ही होती है...इसे कैसे रोकें

punjabkesari.in Thursday, Apr 21, 2022 - 01:43 PM (IST)

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में इमारतों को ध्वस्त करने के मुद्दे पर अगले आदेश तक यथास्थिति कायम रखने के गुरुवार को निर्देश दिए। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस  बीआर गवई ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किए। याचिका में दावा किया गया कि दंगों के मुस्लिम आरोपियों की इमारतों को तोड़ा जा है। अदालत ने कहा, “अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखी जाए…मामले को दो हफ्ते के बाद सूचीबद्ध किया जाए और तब तक दलीलों को पूरा किया जाए।”

 

वहीं सुनवाई के दौरान जमीयत की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि देशभर में बुलडोजर से तोड़फोड़ पर रोक लगाई जाए। सिब्बल की इस मांग पर जस्टिस एल नागेश्वर राव ने कहा कि हम पूरे देश में तोड़फोड़ पर रोक नहीं लगा सकते। जहांगीरपुर का मामला राष्ट्रीय नहीं है। इस पर सिब्बल ने कहा कि हम बुलडोजर से तोड़फोड़ पर रोक चाहते हैं, इसके जवाब में जस्टिस राव ने कहा कि तोड़फोड़ तो हमेशा बुलडोजर से ही होती है।

 

सिब्बल ने कहा कि अतिक्रमण एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन मुद्दा यह है कि सिर्फ मुसलमानों को अतिक्रमण से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले दूसरे राज्यों में भी हो रहे हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव ने कहा कि हम MCD को विध्वंस का विवरण देने के लिए कहेंगे, हम उनसे हलफनामा दाखिल करने के लिए कहेंगे और आप काउंटर दाखिल करेंगे। बता दें कि ने विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ जमीयत की याचिका का संज्ञान लेने के बाद अभियान को रोकने के लिए बुधवार को दो बार हस्तक्षेप किया था।


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Content Writer

Seema Sharma

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