SC ने खारिज की सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से लिंक करने की अर्जी, कहा-ऐसे मामले हमारे पास न लाएं
punjabkesari.in Monday, Oct 14, 2019 - 11:59 AM (IST)
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सोशल मीडिया अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका दायर कर कहा था कि आधार से सोशल मीडिया अकाउंट्स जोड़े जाने से डुप्लीकेट, फेक और घोस्ट अकाउंट पर लगाम कसी जा सकेगी।
साथ ही याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से फेक न्यूज और पेड न्यूज पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से निर्देश देने की मांग की। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी मामला हमारे सामने न लाएं, यह मामला मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा है तो वहीं जाएं।
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