चुनाव आयोग का स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय को निर्देश- वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाएं PM मोदी की तस्वीर

punjabkesari.in Saturday, Mar 06, 2021 - 11:07 AM (IST)

नेशनल डेस्क: देश के पांच राज्यों में होने जा रहे चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग सख्त नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आयोग ने स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय को कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो हटाने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग का यह आदेश टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन की शिकायत के बाद आया है। शिकायत में कहा गया था कि कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें होना चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन हैं। 

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स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा गया पत्र 
इस पर निर्वाचन आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा कि वह चुनावी नियमों का अक्षरश: पालन करे। स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजे गए एक पत्र में आयोग ने आचार संहिता के कुछ प्रावधानों का हवाला दिया है जो सरकारी खर्च पर विज्ञापन पर पांबदी लगाते हैं। सूत्र की मानें तो  ​स्वास्थ्य मंत्रालय को संभवत: अब फिल्टर का उपयोग करना पड़ेगा ताकि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी (जहां-जहां चुनाव होने हैं) में कोविड-19 टीकाकरण के प्रमाणपत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर ना छपे।

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तृणमूल कांग्रेस ने दी थी शिकायत 
तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल और अन्य चुनावी राज्यों में को-विन प्लेटफॉर्म के जरिए प्राप्त किए जाने वाले कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर होना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। पार्टी ने तस्वीर को प्रधानमंत्री द्वारा अधिकार का दुरुपयोग करार दिया है।
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स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी सफाई 
टीएमसी की शिकायत पर स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना था कि टीकाकरण प्रणाली को चुनावों की घोषणा से पहले डिजाइन किया गया था। मंत्रालय ने बताया कि प्रमाण पत्र जारी योजना के अनुसार जारी किए गए थे। आदर्श आचार संहिता बाद में लागू हुई। बता दें कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद 26 फरवरी से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।


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vasudha

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