Unlock guidlines: 8 जून से खुल रहे धार्मिक स्थल, होटल-मॉल और रेस्त्रां, रखना होगा इन बातों का ध्यान

punjabkesari.in Friday, Jun 05, 2020 - 08:38 AM (IST)

नेशनल डेस्कः कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन से देश अब धीरे-धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। अनलॉक 1.0 को लेकर केंद्र सरकार ने गुरुवार शाम को कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। केंद्र सरकार ने  कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में सभी शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खोलने की अनमुति दे दी है। हालांकि सरकार ने मॉल में सिनेमा हॉल, गेमिंग जोन और बच्चों के खेलने के स्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया है।

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स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस

रेस्टोरेंट के लिए नियम

  •  बिना लक्षण वाले ही स्टॉफ और गेस्ट को होटल में आने की इजाजत होगी।
  • होटल में एंट्री से लेकर होटल में रुकने तक इस दौरान सभी को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। यह नियम होटल स्टॉफ पर भी लागू है।
  • रोस्टरेंट में बैठकर खाने के बजाय टेकअवे पर जोर देना चाहिए।
  • रेस्टोरेंट में लोगों के बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि सोशल डिस्टेनसिंग का पालन हो सके।
  • एंट्रेंस गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग होना जरूरी होगा।
  • डिस्पोजेबल मेनू का उपयोग किया जाए।
  • क्लॉथ नैपकिन के बजाय अच्छी गुणवत्ता वाले डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन के उपयोग कने पर जोर।
  • डिजिटल पैमेंट का इस्तेमाल जितना हो सके सही है।
  • बफैट सर्विस के दौरान सोशल डिस्टेनसिंग का पालन जरूरी
  • होम डिलिवरी देने से पहले होटल अधिकारी डिलीवरी ब्वॉय की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे।
  • किचन में स्टाफ को सोशल डिस्टेनसिंग का ध्यान रखें और इसका पालन करना जरूरी।
  • नियमित अंतराल पर किचन को सैनिटाइज करना होगा
  • ज्यादा लोगों के एकत्रति होने पर पाबंदी है।
  • कर्मचारियों को ग्लव्स पहनकर रहना होगा और अन्य आवश्यक एहतियाती उपाय करने होंगे।
  • गेस्ट, कर्मचारियों और सामानों के लिए अलग से एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था होनी चाहिए।.
  • होटल में एंट्री के लिए लगनी वाली कतार में लोगों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए।
  • गेस्ट की जानकारी (ट्रैवल हिस्ट्री, मेडिकल स्टेटस) के साथ-साथ आईडी और स्वयं घोषणा पत्र को रिसेप्शन में अतिथि द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।
  • चेक इन और चेक आउट के लिए होटलों के क्यूआर कोड, ऑनलाइन फॉर्म, डिजिटिल पेमेंट अपनाना होगा.
  • गेस्ट के सामान को कमरों में भेजने से पहले उसको सैनिटाइज करना होगा.
  • कंटेनमेंट जोन से आने वाले गेस्ट को होटल में ठहरने की अनुमित नहीं।

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मॉल के लिए नियम

  • एंट्री गेट पर शरीर के तापमान की जांच जरूरी होगी। 
  • चेहरा ढंकने या मास्क पहने हुए लोगों को ही मॉल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
  • शॉपिंग मॉल में खरीदारी, भोजन करने या मनोरंजन के लिए रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते हैं, इसलिए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए इन स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य उपायों का पालन किया जाना चाहिए।
  • हाथ की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर मशीन और शरीर के तापमान की जांच करने के लिए उचित मशीनों का मॉल में विशेषकर प्रवेश द्वार पर प्रावधान अनिवार्य होगा।
  • जिसमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे उनको ही मॉल में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही चेहरा ढंकना या मास्क पहनना जरूरी होगा।
  • मंत्रालय ने कहा कि मॉल में संक्रमण निवारक उपायों से जुड़े संदेश ऑडियो-विजुअल माध्यमों से प्रदर्शित किए जाने चाहिए।
  • मॉल में आने वालों को व्यवस्थित ढंग से प्रवेश की अनुमति देनी होगी और इसके लिए मॉल प्रबंधन को पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने होंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके। 
  • अति जोखिम वाले बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे सभी कर्मचारियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। उन्हें सामान्य लोगों के सीधे संपर्क में आने से बचना होगा।
  • मॉल के पार्किंग क्षेत्र, बाहरी परिसर में भीड़ का उचित प्रबंध करना होगा साथ ही आगंतुकों, कर्मचारियों और सामान की आपूर्ति संबंधी प्रवेश-निकास बिंदुओं को अलग-अलग रखना होगा।
  • घर पर सामान पहुंचाने(होम डिलीवरी) वाले कर्मचारियोंको अनुमति देने और उन्हें सामान सौंपने से पहले उनकी भली-भांति स्वास्थ्य जांच करनी होगी।
  • सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए एंट्री गेट और मॉल के अंदर पंक्ति में खड़े होने पर दो व्यक्तियों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी रखनी होगी।

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ये भी नियम

  • 65 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को आवश्यक कामों और स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों के अलावा अन्य परिस्थितियों में घर पर रहने को सलाह दी।
  • मंदिरों के प्रवेश द्वार पर सैनेटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी।
  • इन जगहों पर कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी रखनी होगी।
  • साबुन से चालीस सेकंड या सैनेटाइजर्स से कम से कम बीस सेकंड तक हाथ साफ करना ठीक रहेगा।
  • कहीं पर भी थूकने पर पूरी तरह प्रतिबंध है.
  • एस्केलेटर पर एक स्टेप छोड़कर ही एक आदमी खड़ा हो सकता है।
  • लोगों की कतार सुनिश्चित करने के लिए घेरे का चिह्न बनाना होगा
  • मंदिरों में घंटी बजाने पर पाबंदी। प्रसाद भी नहीं बंटेगा।
  • मंदिर में बैठने के लिए अपने घर से चटाई आदि लानी होगी।
  • कतार में खड़े होते समय सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी।
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Seema Sharma

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