राहुल गांधी को होईकोर्ट से मिली राहत, 26 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

punjabkesari.in Friday, Apr 08, 2022 - 09:38 PM (IST)

नेशनल डेस्कः झारखंड हाईकोर्ट ने एक विवादित बयान पर घिरे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दंडात्मक कार्रवाई से दी गयी राहत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है। राहुल कथित तौर पर यह कहकर विवादों के घेरे में आ गये थे कि ‘मोदी नाम वाले सभी चोर हैं।'

राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही को खारिज करने के लिए लगाई याचिका पर न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने के लिए और अधिक समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और मामले की सुनवाई की तारीख 26 अप्रैल मुकर्रर की तथा उन्हें पूर्व में मिली राहत की अवधि भी उस दिन तक बढ़ा दी है। निचली अदालत में चल रहे आपराधिक मुकदमे के आधार पर किसी दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल राहत जारी रहेगी।

राहुल ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान मोरहाबादी मैदान में आयोजित रैली में कथित तौर पर कहा था कि मोदी नाम वाले सभी व्यक्ति चोर हैं। इस टिप्पणी के खिलाफ अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची की निचली अदालत में वाद दर्ज कराई है। जिस पर संज्ञान लेते हुए निचली अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था और उन्हें अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया था।

इसके खिलाफ राहुल गांधी की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर निचली अदालत में चल रही कार्यवाही को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। पूर्व में इस मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।


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Content Writer

Yaspal

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