मनी लॉन्ड्रिंग केस:''सत्येंद्र जैन को घोषित किया जाए अस्थिर दिमाग वाला व्यक्ति'', दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर

punjabkesari.in Wednesday, Aug 10, 2022 - 03:53 PM (IST)

नेशनल डेस्क: मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार आप नेता सत्येंद्र जैन को ‘अस्थिर दिमाग वाला व्यक्ति' घोषित करने और उन्हें विधायक एवं मंत्री के रूप में अयोग्य करार देने का अनुरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष 16 अगस्त को सुनवाई के लिए यह याचिका सूचीबद्ध है। हाईकोर्ट ने जैन की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद मंत्रिमंडल से उन्हें निलंबित करने की याचिका को पिछले महीने खारिज कर दिया था।

 

हाईकोर्ट ने कहा था कि यह निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को मंत्री बने रहने देना चाहिए या नहीं। ताजा मामले में याचिकाकर्ता आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में दावा किया कि जैन ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने खुद घोषित किया है कि उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है और निचली अदालत को भी यह सूचना दी है। वकील रुद्रविक्रम सिंह के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा गया कि निचली अदालत में जैन की जमानत अर्जी के जवाब में ED ने सूचित किया था कि आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता ने कबूल किया है कि गंभीर कोविड के कारण उनकी याद्दाश्त कमजोर हो गई है और इस बारे में सभी मीडिया स्रोतों ने खबर जारी की थी और यह बात सार्वजनिक है।

 

याचिका में कहा गया कि इस तरह के अस्थिर दिमाग वाले व्यक्ति को सरकार के इतने विभागों में बनाए रखना दिल्ली की जनता के साथ धोखाधड़ी है जिन्होंने स्वच्छ छवि और अच्छी मानसिक सेहत वाले व्यक्ति को चुना था।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Seema Sharma

Recommended News

Related News