'मीडिया रिपोर्टिंग' बंद करने को लेकर सुशील कुमार की मां पहुंची दिल्ली HC, कल होगी सुनवाई
punjabkesari.in Thursday, May 27, 2021 - 02:48 PM (IST)
नेशनल डेस्क: युवा पहलवान की हत्या के मामले में पहलवान एवं ओलंपिक पद विजेता सुशील कुमार के मुकदमे को ‘‘सनसनीखेज” बनाने से मीडिया को रोकने और आपराधिक मामलों की रिपोर्टिंग के लिए नियम बनाने के लिये दायर याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय शुक्रवार को सुनवाई करेगा। इस मामले का बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने पहलवान सुशील की मां की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। बेंच ने कहा कि याचिका पर शुक्रवार यानी 28 मई को सुनवाई की जाएगी।
Delhi High Court likely to hear today petition moved by Sushil Kumar's mother seeking to make standard rules for reporting in criminal cases by considering the rights of accused, to put stop to media trial & to stop from sensational reporting in case against wrestler Sushil Kumar
— ANI (@ANI) May 27, 2021
आरोपी सुशील कुमार की मां कमला देवी की ओर से दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून के छात्र श्रीकांत प्रसाद ने याचिका दाखिल की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि छत्रसाल स्टेडियम में हुए विवाद के कारण 23 वर्षीय पहलवान की मौत के सिलसिले में कुमार के खिलाफ चल रहे मामले में मीडिया की रिपोर्टिंग से कुमार का करियर और साख खराब हो रही है। दिल्ली की एक अदालत ने साथी पहलवान की हत्या के सिलसिले में पूछताछ के लिए 23 मई को कुमार को छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।
कुमार और उनके साथियों ने यहां छत्रसाल स्टेडियम में चार और पांच मई की दरम्यानी रात को पहलवान सागर धनखड़ और उसके दो दोस्तों सोनू और अमित कुमार पर कथित तौर पर हमला कर दिया था। बाद में चोट के कारण सागर की मौत हो गई थी। कुमार को सह-आरोपी अजय के साथ 23 मई को बाहरी दिल्ली के मुंडका से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले दो बार ओलंपिक पद जीत चुके कुमार करीब तीन हफ्तों तक फरार रहे।