कुलभूषण जाधव मामले पर PAK पीएम इमरान का ट्वीट, बोले- ICJ के फैसले का स्वागत

punjabkesari.in Thursday, Jul 18, 2019 - 09:46 AM (IST)

लाहौरः पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के आए फैसले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट करके फैसले की तारीफ की। इमरान ने ट्वीट किया कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान का दोषी है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उसकी रिहाई पर रोक लगाकर हमारे हक में फैसला सुनाया है। इमरान ने कहा कि जाधव की रिहाई पर ICJ के फैसले का हम स्वागत करते हैं। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी कुलभूषण जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को ‘पाकिस्तान की जीत' बताया है।
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कुरैशी ने जाधव पर आए फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव की रिहाई से संबंधित भारत की याचिका खारिज कर दिया है और न्यायालय ने जाधव की सजा को वियना समझौते के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन नहीं माना। कुरैशी ने ट्वीट कर दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारत की इस संबंध में अपील को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जाधव पाकिस्तान में रहेंगे और उन्हें पाकिस्तानी कानूनों का सामना करना पड़ेगा। विदेशी कार्यालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तानी हिरासत से रिहा करने के भारत के अग्रह को नामंजूर कर दिया है और कहा कि पाकिस्तान के कानून के अनुसार मामले को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने उस बयान को दोहराया कि जाधव एक सेवारत भारतीय नौसेना अधिकारी हैं। उसने फर्जी पहचान और दस्तावेजों के साथ हुसैन मुबारक पटेल के नाम से पाकिस्तान में प्रवेश किया था।
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उन्होंने कहा कि जाधव को भारत सरकार द्वारा पासपोटर् जारी किया गया था और वह जासूसी में शामिल था। न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने इसे स्वीकार किया था। जिसमें कहा गया था कि वह भारत सरकार के निर्देशों पर पाकिस्तान में की गई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे जिसमें कई पाकिस्तानियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया था। जिसके बाद 18 मई 2017 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को आदेश दिया कि कार्यवाही में अंतिम फैसला होने तक जाधव की फांसी को रोक दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान की जेल में कैद जाधव की फांसी की सजा पर बुधवार को रोक लगाते हुए पाकिस्तान को इस फैसले पर पुनर्विचार करने और इसकी प्रभावी समीक्षा करने का निर्देश दिया।
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न्यायालय ने जाधव के मामले में योग्यता के आधार पर भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जाधव को वकील की सुविधा उपलब्ध न कराकर अनुच्छेद 36 (1) का उल्लंघन किया है और फांसी की सजा पर तब तक रोक लगी रहनी चाहिए जब तक कि पाकिस्तान अपने फैसले पर पुनर्विचार और उसकी प्रभावी समीक्षा नहीं कर लेता। न्यायालय के बुधवार के फैसले को भारत अपनी बड़ी जीत मानता है हालांकि अदालत ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत के फैसले को रद्द करने और जाधव की सुरक्षित भारत वापसी की मांग को खारिज कर दिया है।
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Seema Sharma

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