NRI शादी 30 दिन में रजिस्टर नहीं हुई तो पासपोर्ट होगा जब्त,संसद की स्थाई समिति के पास भेजा गया विधेयक

punjabkesari.in Monday, Oct 07, 2019 - 05:26 PM (IST)

नई दिल्ली: प्रवासी भारतीय पुरुषों के लिए शादी के 30 दिन के भीतर विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए लाए गए एक विधेयक को संसद की विदेश मंत्रालय की स्थाई समिति के पास भेज दिया गया है।‘प्रवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019' में पासपोर्ट अधिकारियों को यह शक्ति दी गई है कि अगर कोई एनआरआई अपनी शादी के 30 दिनों के भीतर विवाह का पंजीकरण कराने में असफल रहता है तो उसके पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज को जब्त या रद्द किया जा सकता है। 

लोकसभा सचिवालय ने एक बुलेटिन में बताया,“सदस्यों को सूचित किया जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष ने राज्यसभा सभापति के साथ सलाह-मशविरा करने के बाद प्रवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019, जिसे राज्यसभा में पेश किया जा चुका है, उसे विचार और दो माह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए विदेश मंत्रालय की स्थाई समिति के पास भेज दिया गया है।” भारतीय महिलाओं के प्रवासी भारतीयों के साथ विवाह में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर राज्यसभा में यह विधेयक इस साल फरवरी में लाया गया था, जिसमें ऐसी शादियों का पंजीकरण 30 दिन के भीतर कराना अनिवार्य है। 

अगर एनआरआई पुरुष तय समय के दौरान शादी का पंजीकरण नहीं कराता है, तो उसके पासपोर्ट को जब्त या रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा, यह अदालतों को अधिकार देता है कि ‘घोषित अपराधियों' या जो लोग वारंट जारी होने के बावजूद अदालत में हाजिर नहीं होते हैं, उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता है। इस विधेयक के अनुसार प्रस्तावित कानून भारतीय महिलाओं के साथ भारत के भीतर या बाहर शादी करने वाले एनआरआई पुरुषों पर लागू होगा।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

shukdev

Recommended News

Related News