विदेशों में बैठे भारतीय भी डाल सकेंगे वोट, EC ने सरकार के सामने रखा पोस्टल बैलट का प्रस्ताव

punjabkesari.in Tuesday, Dec 01, 2020 - 01:36 PM (IST)

नेशनल डेस्क: विदेशों में रह रहे NRI भारत में हो रहे चुनावों में हिस्सा ले सकेंगे और वहीं बैठे मतदान कर सकेंगे। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission) विदेशों में रह रहे NRI की देश में हो रहे चुनावों में भागीदारी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग विदेशों में रह रहे भारतीयों को पोस्टल बैलट (Postal Ballot) की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आयोग ने सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया है।

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विदेशों में एक करोड़ 30 लाख से अधिक भारतीय
एक अनुमान के मुताबिक विदेशों में एक करोड़ 30 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। अनुमान के मुताबिक, इनमें 60% से अधिक मतदाता हैं। अगर सरकार चुनाव आयोग के प्रस्ताव को मंजूर कर लेती है तो ये NRI मतदाता इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट के जरिए आने वाले चुनाव में वोट डाल सकेंगे। वहीं चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर सरकार को भी अध्यादेश के जरिए चुनाव कराने के नियमों में बदलाव करना होगा।

 

इन राज्यों में साल 2021 में होंगे चुनाव
साल 2021 में पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव (Assembly Election 2021) होने हैं। अगर चुनाव आयोग का प्रस्ताव लागू हो जाता है तो सरकार की अनुमति के बिना एनआरआई को विदेश से ही वोट देने की सुविधा मिलेगी. अभी एनआरआई को अपने मतदान केंद्र पर ही मतदान करने की सुविधा है। बता दें कि पंजाब, गुजरात और केरल से बड़ी संख्या में भारतीय विदेशों में रहते हैं। अगर इनको वोट डालने की परमिशन मिल जाती है तो NRI वोटर्स नतीजे प्रभावित करने की भूमिका में आ जाएंगे।

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क्या है पोस्टल बैलेट?
पोस्टल बैलेट एक डाक मत पत्र होता है। यह 1980 के दशक में चलने वाले पेपर्स बैलेट पेपर की तरह ही होता है। यह सुविधा उन लोगों को मिलती है जो अपनी नौकरी के कारण अपने चुनाव क्षेत्र में वोट नहीं कर सकते, ऐसे में ये लोग पोस्टल बैलेट के जरिए अपने वोट डालते हैं। इसे Service voters या absentee voters भी कहा जाता है। साथ ही इसे Electronically Transmitted Postal Ballot System (ETPBS) भी कहा जाता है। 

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इनको मिली पोस्टल बैलेट की सुविधा
वर्तमान समय में पोस्टल बैलेट की सुविधा कुछ चुनिंदा लोगों को दी गई है। चुनाव आयोग ने चुनाव नियामावली, 1961 के नियम 23 में संशोधन करके इन लोगों को चुनावों में पोस्टल बैलेट या डाक मत पत्र की सहायता से वोट डालने की सुविधा के लिए 21 अक्तूबर 2016 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था।

  • सीमा पर तैनात सैनिक
  • चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी
  • देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी
  • प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग (कैदियों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है)
  • 80 साल से ज्यादा उम्र के वोटर ( इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है)
  • दिव्यांग व्यक्ति (रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है)

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Seema Sharma

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