एक्सीडेंट क्लेम के सेटलमेंट के लिए नए नियम जारी, अब वाहन इंश्योरेंस के लिए देनी होगी ये जानकारी
punjabkesari.in Thursday, Mar 03, 2022 - 05:46 PM (IST)
नई दिल्लीः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दुर्घटना संबंधी मामलों के त्वरित निपटान के लिए बीमा प्रमाण-पत्र में मोबाइल नंबर को अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण-एमएसीटी द्वारा दावों के त्वरित निपटान के लिए विभिन्न हितधारकों से निर्धारित समय सीमा के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट -डीएआर और इसकी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाने के लिए 25 फरवरी को अधिसूचना जारी की है।
सरकार का यह भी कहना है कि ऐसे मामलों का समय पर निपटान किया जा सके और इस संबंध में पीड़ति पक्ष से बराबर संपर्क बना रहे इसके लिए बीमा प्रमाण-पत्र में मान्य मोबाइल नंबर को शामिल करना अनिवार्य किया गया है।