Nirbhaya Case: 22 जनवरी को ही होगी फांसी, SC ने खारिज की दोषी विनय-मुकेश की क्यूरेटिव पिटीशन

punjabkesari.in Tuesday, Jan 14, 2020 - 04:12 PM (IST)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ निर्भया मामले में मौत की सजा पाने वाले चार में से दो दोषियों की ओर से दायर समीक्षा याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एन वी रमणा, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने दोषी विनय शर्मा और दोषी मुकेश की ओर से दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया।

PunjabKesari

मौत की सजा पाने वाले अन्य दो दोषियों अक्षय और पवन गुप्ता ने समीक्षा याचिका दायर नहीं की है। गौरतलब है कि निचली अदालत ने चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी देने के लिए मौत का वारंट जारी कर दिया है।

PunjabKesari

PunjabKesari


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Seema Sharma

Recommended News

Related News