वायु प्रदूषण को लेकर NGT सख्त, कहा- सभी नागरिक स्वच्छ हवा में सांस लेने के हकदार

punjabkesari.in Friday, Oct 18, 2019 - 06:38 PM (IST)

नेशनल डेस्क: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कहा कि नागरिक स्वच्छ हवा में सांस लेने के हकदार हैं। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की एक याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही। याचिका के जरिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण से निपटने के लिये डीजल जेनरेटरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) के आदेश से राहत मांगी गई थी। 

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याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसे बिजली वितरण करने का दायित्व पूरा करना है लेकिन तकनीकी अव्यवहार्यता की वजह से समूचे इलाके में बिजली वितरण करने की सीमाएं हैं। ईपीसीए ने नौ अक्टूबर को अपने आदेश में कहा था कि डीजल जेनरेटर सेट दिल्ली और गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा तथा गाजियाबाद जैसे आसपास के शहरों में प्रतिबंधित रहेंगे। 

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वहीं इससे पहले राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को द्वारका सेक्टर-3 के एक आवासीय क्षेत्र के आसपास ध्वनि प्रदूषण का आरोप लगाने वाली याचिका पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। पीठ ने कहा था कि डीपीसीसी मामले को देखे और कानून के अनुरूप उचित कार्रवाई करके मामले में दो महीने के भीतर ईमेल से तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) दे।
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vasudha

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