मानहानि मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े के पिता से कहा- साबित करें कि नवाब मलिक के ट्वीट गलत हैं

punjabkesari.in Thursday, Nov 11, 2021 - 02:41 PM (IST)

मुंबईः क्रूज ड्रग्स केस को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी दो टूक में जवाब दिया है। दरअसल,  बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ 1.25 करोड़ रुपए के मानहानि केस में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव से कहा है कि वह उनके बेटे के खिलाफ मलिक के ट्वीट्स को गलत साबित करें। वहीं कोर्ट ने नवाब मलिक से हलफनामा भी मांगा है  जिससे ये साबित हो पाए कि उन्होंने समीर के जन्म से मुसलमान होने का जो दावा किया था वो सत्यापित हो सके।

ध्यानदेव वानखेड़े के वकील अरशद शेख ने पूछा कि समीर को ऐसे शख्स को स्पष्टीकरण क्यों देना चाहिए? वह एक विधायक हैं ना कि अदालत हैं। इस पर जस्टिस माधव जामदार ने कहा कि आप (समीर) सरकारी अधिकारी हैं। आपको सिर्फ इतना साबित करना है कि मलिक द्वारा किए गए ट्वीट पहली नजर में गलत हैं।

माधव ने आगे कहा कि आपके पुत्र सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं बल्कि वह एक सरकारी अधिकारी हैं और जनता का कोई भी सदस्य उनकी समीक्षा कर सकता है।

गौरतलब है कि समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव ने कोर्ट से मांग की है कि भविष्य में मलिक द्वारा कोई भी फर्जी या गलत टिप्पणी ना की जाए। ध्यानदेव ने नवाब मलिक से 1.25 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि की भी मांग की है।

बता दें कि इससे पहले एनसीपी नेता मलिक ने समीर वानखेड़े की जाति और फर्जी दस्तावेज के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने को लेकर कई बार गंभीर आरोप लगा चुके हैं। इसके साथ ही नवाब मलिक ने 


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Content Writer

Anu Malhotra

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