'न प्रेस से बात, न ऐसा अपराध'...नवनीत राणा और उनके पति को इन शर्तों पर कोर्ट से मिली बेल

punjabkesari.in Wednesday, May 04, 2022 - 12:36 PM (IST)

नेशनल डेस्क: अमरावती के सांसद नवनीत राणा और उनके पति एवं विधायक रवि राणा को जमानत दे दी गई है। रवि राणा और सांसद नवनीत कौर राणा को सत्र अदालत ने शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने जमानत के लिए 25 अप्रैल को सत्र अदालत का रुख किया था।

 

राणा दंपति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी। इसको लेकर काफी विवाद हुआ था और इसी सिलसिले में मुंबई पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ राजद्रोह तथा अन्य आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।

 

इन शर्तों पर मिली बेल

  • - मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं कह सकते।
  • - सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते
  • - जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वैसा कोई काम या अपराध वह फिर से नहीं करें
  • - राणा दंपति को जांच में सहयोग करना होगा।
  • - अगर इंवेस्टिगेशन ऑफिसर (IO) पूछताछ के लिए बुलाता है तो जाना होगा, IO इसके लिए 24 घंटे पहले नोटिस देगा
  • - बेल के लिए 50-50 हजार का बॉन्ड भरना होगा

नवनीत राणा भायखला स्थित महिला कारा में बंद हैं जबकि उनके पति पूर्वी महाराष्ट्र के तलोजा में स्थित जेल में बंद हैं।


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Content Writer

Seema Sharma

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