Unlock: सरकार ने 30 नवंबर तक के लिए जारी की नई गाइडलाइंस, कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन रहेगा जारी
punjabkesari.in Tuesday, Oct 27, 2020 - 06:11 PM (IST)
नेशनल डेस्क: देश में कोरोना महामारी के प्रकोप के मद्देनजर सरकार ने पूर्णबंदी के बाद विभिन्न गतिविधियों को खोलने की प्रक्रिया के तहत आज जारी नये दिशा निर्देशों में कोई नयी ढील नहीं दी है और कंटेनमेंट क्षेत्रों में पूर्णबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने आज एक आदेश जारी कर कहा कि देश भर में विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के बारे में 30 सितम्बर को जारी किए गए दिशा निर्देश तीस नवम्बर तक जारी रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकार ने 30 सितंबर को जारी अनलॉक-5 की गाइडलाइंस को बढ़ाकर के 30 नवंबर तक लागू रखने का निर्णय लिया है।
इन दिशा निर्देशों में जिन गतिविधियों को विभिन्न पाबंदियों के साथ शुरू करने की बात कही गयी थी वे अभी भी पाबंदियों तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही जारी रहेंगी। इन गतिविधियों में मेट्रो रेल, शापिंग मॉल, होटल, रेस्तरां, आतित्य सेवाएं , धर्म स्थल , योग, प्रशिक्षण संस्थान, जिम, सिनेमा और मनोरंजन पार्क आदि शामिल हैं। कोरोना संक्रमण की अधिक संभावना वाली जगहों जैसे स्कूल, कोचिंग संस्थानों , शोधार्थियों के लिए सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को खोलने तथा 100 से अधिक की संख्या में लोगों के किसी आयोजन में शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय पहले की तरह राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास ही रहेगा।
30 सितंबर को केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी की थीं। इसमें सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी गई थी। साथ ही गृह मंत्रालय ने 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमाघरों को दोबारा घोलने की अनुमति भी दी थी। उन्हीं नियमों के मुताबिक नवंबर में भी ये सब जगह खुलती रहेंगी।
गाइडलाइंस में सरकार ने कहा था ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग जैसे चल रही थी, उसी तरह से चलती रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति है, उन्हें राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। गृह मंत्रालय ने कहा था, स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर 15 अक्तूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। हालांकि, इस दौरान माता-पिता की सहमति की जरूरत होगी।
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