Mukesh Ambani Security: अंबानी की सुरक्षा पर केंद्र पहुंचा SC, त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश पर उठाए सवाल

punjabkesari.in Monday, Jun 27, 2022 - 02:04 PM (IST)

नेशनल डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने से संबंधित मामले में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ दाखिल केंद्र सरकार की याचिका पर 28 जून को सुनवाई के लिए सहमति जताई है। उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को अंबानी, उनकी पत्नी व बच्चों को होने वाले खतरे की आशंका और आकलन के संबंध में गृह मंत्रालय के पास रखी वह मूल फाइल पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके आधार पर उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी। 

सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे.बी. पर्दीवाला की अवकाशकालीन पीठ को बताया कि उच्च न्यायालय को जनहित याचिका पर सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश पर केंद्र द्वारा अंबानी परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने से त्रिपुरा सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मेहता ने कहा कि वह चाहते हैं कि अपील पर जल्द सुनवाई हो क्योंकि उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों को अंबानी परिवार को होने वाले संभावित खतरे के संबंध में मूल दस्तावेजों के साथ मंगलवार को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। 

साथ ही उच्च न्यायालय ने कहा है कि अब और स्थगन नहीं दिया जाएगा। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने विकास साहा नामक व्यक्ति की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर 31 मई और 21 जून को दो अंतरिम आदेश पारित किए थे। अदालत ने केंद्र सरकार को अंबानी, उनकी पत्नी व बच्चों को होने वाले खतरे की आशंका और आकलन के संबंध में गृह मंत्रालय के पास रखी वह मूल फाइल पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके आधार पर उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी। 


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Content Writer

Anil dev

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