जब टोका टाकी पर SC ने लगाई वकील को फटकार, कहा-  आप वीर होंगे पर अग्निवीर तो कतई नहीं हैं...

punjabkesari.in Tuesday, Jul 19, 2022 - 01:03 PM (IST)

नेशनल डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने आज बड़ा फैसला लेते हुए सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए केंद्र की ‘अग्निपथ' योजना को चुनौती देने वाली सभी जनहित याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का मंगलवार को निर्देश दिया है। वहीं सुनवाई के दौरान ऐसी भी स्थिति आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने वकील की टोका टोकी पर फटकार लगा दी। 

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दरअसल अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिकाओं पर कोर्ट जब आदेश लिखवा रहा था, तब याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा टोका टाकी कर रहे थे। इस दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मनोहर लाल शर्मा फटकार लगाते हुए कहा कि आप भले वीर होंगे लेकिन अग्निवीर तो कतई नहीं हैं। आप भविष्य में अग्निवीर नहीं बनने जा रहे। इसलिए सब्र रखिए बेवजह टोका टाकी ना करें। 

आपको बतां दे न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की एक पीठ ने केरल, पंजाब एवं हरियाणा, पटना और उत्तराखंड उच्च न्यायालय में भी इस योजना के खिलाफ दायर की गईं सभी जनहित याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने या उस समय तक इन पर फैसला निलंबित रखने को कहा जब तक दिल्ली उच्च न्यायालय इसपर निर्णय नहीं कर लेता। 

पीठ ने कहा कि इन चार उच्च न्यायालयों के समक्ष याचिकाएं दायर करने वाले याचिकाकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार बनने का विकल्प चुन सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह इसलिए याचिकाएं स्थानांतरित कर रहा है, क्योंकि यह उचित होगा यदि उसे इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय की राय का लाभ मिल पाए। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय से सभी स्थानांतरित जनहित याचिकाओं के साथ-साथ उसके समक्ष लंबित याचिकाओं पर शीघ्र विचार करने को भी कहा। सरकार ने 14 जून को ‘अग्निपथ' योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष तक की उम्र के युवाओं को चार साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा।


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Content Writer

Anil dev

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