गुजरात: विधायक जिग्नेश मेवाणी को जमानत मिली, महिला कॉन्स्टेबल से मारपीट का आरोप

punjabkesari.in Friday, Apr 29, 2022 - 06:20 PM (IST)

नेशनल डेस्क: गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को असम के बारपेटा जिले की एक अदालत ने एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ कथित मारपीट के मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी। बारपेटा जिला एवं सत्र न्यायाधीश परेश चक्रवर्ती ने बारपेटा रोड थाने में दर्ज मामले में मेवानी को एक हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

अदालत ने बृहस्पतिवार को जमानत अर्जी पर मेवानी के वकील और लोक अभियोजक की दलीलें सुनी थीं और शुक्रवार के लिए आदेश सुरक्षित रखा था। कोकराझार जिले में एक अन्य मामले में जमानत पर रिहा होने के तुरंत बाद दलित नेता को इस मामले में सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस द्वारा समर्थित एक निर्दलीय विधायक मेवानी को पहली बार 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट करने के लिए गुजरात के पालनपुर शहर से गिरफ्तार किया गया था और कोकराझार लाया गया था।

आरोप है कि मेवानी ने महिला अधिकारी के साथ तब मारपीट की जब वह अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मेवानी को लेकर गुवाहाटी हवाई अड्डे से कोकराझार जा रही थी। इस मामले में, मेवानी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 353 और 354 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने मंगलवार को मेवानी पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। 


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Content Writer

Anil dev

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