न्यूनतम वेतन कानून का आ गया ड्राफ्ट, 50 करोड़ कामगारों को राहत देने की तैयारी में मोदी सरकार

punjabkesari.in Friday, Jul 10, 2020 - 06:47 PM (IST)

नई दिल्लीः केंद्र सरकार कामगारों के लिए अब नया और प्रभावी कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस पर मोदी सरकार ने काम शुरू कर दिया है। श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर सरकार के खिलाफ बनती धारणा और राजनीतिक हमलों को देखते हुए केंद्र ने श्रम कानून पर विचार किया है। इसके लिए सरकार ने ड्राफ्ट कोड ऑन वेज सेंट्रल रूल्स के लिए गैजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे देशभर के करीब 50 करोड़ कर्मचारियों-श्रमिकों को फायदा हो सकता है। सरकार ने मंगलवार को ही यह गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है और इसमें सभी पक्षों की राय मांगी गई है जिसके बाद अंतिम नियम-कानून तैयार किए जाएंगे।
PunjabKesari
गौरतलब है कि संसद में एक साल पहले ही कोड ऑन वेजेज बिल पारित हो चुका है। सरकार का दावा है कि इसमें न केवल लोगों की जीविका बल्कि उनके बेहतर जीवन का ध्यान रखा गया है। प्रारूप के मुताबिक न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों के पास होगा। श्रम सुधारों के तहत सरकार ने चार लेबर कोड प्रस्तावित किए हैं जिनमें से पहला न्यूनतम वेतन का अधिकार ही है। कोरोना संकट के बीच हाल में कई राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों को इंडस्ट्री के पक्ष में लचीला बना दिया है जिसकी वजह से ट्रेड यूनियन्स उनकी आलोचना कर रहे हैं और केंद्र सरकार की छवि पर भी असर पड़ा है।
PunjabKesari
पहले के विपरीत इस ड्राफ्ट में एक बड़ा बदलाव यह है कि नियोक्ता को हर कर्मचारी को सैलरी स्लिप देना होगा, चाहे वह फिजिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप में। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कामगारों का उत्पीड़न कम होगा। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक इसमें 123 तरह के पेशे को शामिल किया गया है। अकुशल श्रेणी में लोडर या अनलोडर, लकड़ी काटने वाले, ऑफिस ब्वॉय, क्लीनर, गेटमैन, स्वीपर, अटेंडेंट, बेलदार आदि शामिल हैं।
PunjabKesari
अर्द्ध कुशल कर्मचारियों में 127 पेशे शामिल हैं, जिनमें रसोइया या बटलर, खलासी, धोबी, जमादार आदि शामिल हैं। कुशल श्रेणी में 320 तरह के पेशे शामिल हैं जिनमें मुंशी, टाइपिस्ट, बुककीपर, लाइब्रेरियन, हिंदी अनुवादक, डेटा एंटी ऑपेरटर आदि शामिल हैं। इसके बाद उच्च कुशल कर्मचारियों की भी एक श्रेणी है जिसमें आर्म्ड सिक्योरिटी गॉर्ड, हेड मेकैनिक्स, कंपाउडर, स्वर्णकार आदि शामिल हैं।
PunjabKesari
इस नए प्रारूप में कहा गया है कि सामान्य कामकाजी दिन में किसी कर्मचारी को सिर्फ 8 घंटे काम करने होंगे। उसे एक या उससे ज्यादा बार ब्रेक भी मिलेगा। यह कुल​ मिलाकर एक घंटे का होगा। इसी तरह हफ्ते में एक दिन साप्ताहिक अवकाश होगा। गौरतलब है कि कई राज्य सरकार ने कोरोना संकट के बीच काम के घंटे बढ़ाकर 12 कर दिए हैं, जिसकी काफी आलोचना भी हो रही है।

 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Yaspal

Recommended News

Related News