ऑफ द रिकॉर्डः ‘सड़कों, पुलों और राजमार्गों के निर्माण में गुमराह करने वाली कंपनियां नहीं बचेंगी’

punjabkesari.in Sunday, Jan 24, 2021 - 05:36 AM (IST)

नई दिल्लीः सड़कें, पुल और राजमार्ग जैसे निर्माण को लेकर गलत परामर्श देने वाली कंपनियों की अब खैर नहीं। ऐसे मामलों में अभी तक बच निकलने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसने की सरकार ने तैयारी कर ली है। उन्हें ब्लैक लिस्ट करने के अतिरिक्त ऐसी सलाहकार कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। साथ ही ऐसी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा प्रमुखों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। नितिन गडकरी की अध्यक्षता वाला सड़क परिवहन मंत्रालय सलाहकार कंपनियों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इसके लिए नियम कायदे तय कर लिए गए हैं। 

एक अधिकारी ने बताया कि राजमार्ग, टनल, पुल और फ्लाईओवर तथा दूसरी परियोजनाओं की प्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में बरती गई लापरवाही के चलते त्रुटिपूर्ण निर्माण हुआ। इससे दुर्घटनाओं, परियोजना में देरी और लागत बढऩे जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गलत परामर्श की वजह से परियोजनाएं पर्यावरण मंजूरियों के लिए सालों-साल लटकी रहती हैं। दंडात्मक कार्रवाई में जुर्माने के अतिरिक्त कंपनियों के न केवल सभी करार खत्म किए जाएंगे बल्कि उन्हें ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। ऐसी कंपनियों तथा उनके अधिकारियों व कर्मचारियों को किए गए भुगतान की वसूली 12 प्रतिशत ब्याज के साथ की जाएगी। 

इतना ही नहीं, सलाहकार कंपनी की सहायक कंपनियों पर भी एक साल के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा। कंपनियां सुरक्षा खामियों की जांच, डिजाइन खामियों की जांच, निर्माण कार्य और निर्माण सामग्री की जांच, वन मंजूरी, जन सुविधाओं के हस्तांतरण आदि की निगरानी का काम भी करती हैं। इसके लिए इन कंपनियों के पास कुशल, अनुभवी तथा प्रशिक्षित इंजीनियर तथा अन्य विशेषज्ञ होते हैं। 

कंपनियों को ऐसे व्यक्तियों के काम और अनुभव की जानकारी मंत्रालय को देनी होती है। काम हासिल करने के लिए ऐसे अधिकारियों की दक्षता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने पर भी कंपनियों और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी गड़बडिय़ों या शिकायतों की जानकारी को पर्याप्त साक्ष्यों तथा संस्तुतियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड को इसके लिए एक समान व्यवस्थाएं बनानी होंगी। 


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Pardeep

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