नाबालिग को बाइक चलाना पड़ा महंगा-42500 का जुर्माना, 25 साल का होने तक नहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसैंस

punjabkesari.in Sunday, Feb 09, 2020 - 09:33 AM (IST)

भुवनेश्वर: ओडिशा के भद्रक जिले में नाबालिग को वाहन चलाना काफी महंगा पड़ गया। पकड़े जाने पर ट्रैफिक पुलिस ने नए मोटर व्हीकल कानून के तहत नाबालिग पर 42,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। अधिकारी ने शनिवार को बताया कि नाबालिग भद्रक जिले के भंडारीपोखरी ब्लॉक के नुआपोखरी गांव का रहने वाला है। सूचना के मुताबिक, जिले के नुआपोखरी इलाके के दोपहिया वाहन चालक नारायण बेहरा के खिलाफ 42,500 रुपए का चालान जारी किया गया है। सूत्रों ने बताया कि जब भद्रक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आर.टी.ओ.) के अधिकारियों ने गुरुवार को मोटरसाइकिल को रोका, तब नाबालिग बालक दो अन्य व्यक्तियों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था। इसके बाद नाबालिग और वाहन मालिक के खिलाफ चालान किया गया। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने ट्विटर पर कहा कि लड़के को 25 साल का होने तक ड्राइविंग लाइसैंस नहीं मिलेगा।

 

ऐसे लगा जुर्माना
चालान में 500 का जुर्माना सामान्य अपराध, 5,000 का जुर्माना बिना ड्राइविंग लाइसैंस के वाहन चलाने को लेकर, 5,000 का जुर्माना बिना ड्राइविंग लाइसैंस के वाहन चलाने की अनुमति देने को लेकर, 5,000 का जुर्माना यातायात नियमों की अनदेखी करने को लेकर, 1,000 रुपए का जुर्माना 3 सवारी बैठाने को लेकर, 1,000 का जुर्माना बिना हैल्मेट के वाहन चलाने को लेकर और 25,000 का जुर्माना नाबालिग द्वारा अपराध करने को लेकर लगाया गया है।


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Seema Sharma

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