महाराष्ट्र: मुबई आ रही पुष्पक एक्सप्रेस में 20 साल की लड़की से गैंगरेप, चार आरोपी पक़ड़े गए
punjabkesari.in Saturday, Oct 09, 2021 - 03:07 PM (IST)
मुंबई- महाराष्ट्र में एक बार फिर से गैंगरेप का मामला सामने आया है। दरअसल, यहां के मध्य रेलवे के मार्ग पर इगतपुरी और कसारा स्टेशनों के बीच लखनऊ-मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में कुछ लुटेरों ने 20 वर्षीय एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया है । यह जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को दी।
मुंबई जीआरपी के पुलिस आयुक्त कैसर खालिद ने कहा कि कथित अपराध तब किया गया जब एक्सप्रेस ट्रेन घाट खंड से गुजर रही थी। खालिद ने एक ट्वीट करके घटना और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि आरोपी इगतपुरी (औरंगाबाद रेलवे जिले) में लखनऊ-मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस के स्लीपर बोगी डी -2 में सवार हुए और रात के दौरान ट्रेन के घाट क्षेत्र से गुजरने के दौरान बलात्कार की घटना को अंजाम किया।
Maharashtra | Four persons arrested for alleged gangrape with a woman onboard Lucknow-Mumbai Pushpak Express, search underway for four other accused; further investigation underway
— ANI (@ANI) October 9, 2021
उन्होंने कहा कि ट्रेन के कसारा पहुंचने पर यात्रियों ने मदद मांगी। उन्होंने कहा कि जीआरपी मुंबई के अधिकारी और कर्मचारियों ने तत्काल कदम उठाया। उन्होंने कहा कि अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
हम सभी सबूत एकत्र कर रहे हैं
उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि पीड़िता 20 साल की है और उसे हमारी महिला अधिकारी द्वारा मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। वह ठीक है। हम सभी सबूत एकत्र कर रहे हैं। हमारी टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हम उनके पिछले रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं।
आरोपियों ने ट्रेन यात्रियों से 96,390 रुपए की संपत्ति की लूट की
उन्होंने कहा कि पुलिस उपायुक्त और अपराध शाखा की एक टीम अपराध की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने ट्रेन यात्रियों से 96,390 रुपए की संपत्ति की लूट की, जिसमें ज्यादातर मोबाइल फोन थे। पुलिस ने उनके पास से अब तक 34,200 रुपये की संपत्ति बरामद की है।
आरोपियों के खिलाफ इन धाराओं के तहत केस दर्ज
खालिद ने कहा कि मुंबई जीआरपी ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 395, 397, 376 (डी), 354, 354 (बी) के तहत मामला दर्ज किया है। खालिद ने कहा कि साथ ही कल्याण रेलवे पुलिस थाने में भी रेलवे अधिनियम के तहत भी शनिवार को मामला दर्ज किया।