महाराष्ट्र: अदालत ने समीत ठक्कर को जमानत दी, उद्धव ठाकरे पर विवादित टिप्पणी को लेकर हुई थी गिरफ्तारी

punjabkesari.in Monday, Nov 16, 2020 - 07:17 PM (IST)

मुंबईः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ “आपत्तिजनक” ट्वीट करने के लिए नागपुर के निवासी समीत ठक्कर के विरुद्ध दर्ज तीन में से एक मामले में यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सोमवार को उन्हें जमानत दे दी। ठक्कर के वकील आबाद पोंडा ने कहा कि बांद्रा की मजिस्ट्रेट अदालत ने उनके मुवक्किल को 25,000 रुपये नकद जमा करने पर जमानत दे दी।

मुख्यमंत्री और उनके मंत्री बेटे के खिलाफ ट्वीट करने के लिए मुंबई के बीकेसी साइबर सेल पुलिस थाने में ठक्कर के विरुद्ध दर्ज मामले में उन्हें जमानत मिली। उसी ट्वीट के सिलसिले में ठक्कर के विरुद्ध दो और मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक नागपुर में और दूसरा मुंबई के वीपी रोड पुलिस थाने में दर्ज है।

पोंडा ने कहा कि जमानत मिलने के बाद ठक्कर को जेल से रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि उन्हें दो अन्य मामलों में भी राहत मिल चुकी है। ठक्कर को पुलिस ने इस साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया था। बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद वह वीपी रोड और बीकेसी पुलिस थाने में बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित नहीं हुए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने ठक्कर की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 32 का हवाला देते हुए कहा गया था कि उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हो रहा है इसलिए उन्हें जेल से रिहा कर देना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना तथा न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमणियन की एक पीठ ने ठक्कर के वकील से कहा कि वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन वाली याचिका लेकर बंबई उच्च न्यायालय जाएं।

 


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Yaspal

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