कुलभूषण मामले में बदले पाक के सुरः कहा- राहत का कोई इरादा नहीं, भारत को फंसाने के लिए रचा ड्रामा
punjabkesari.in Saturday, Jul 25, 2020 - 01:03 PM (IST)
इस्लामाबादः कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने फिर अपना असली चेहरा दिखा दिया है। 2 दिन पहले कुलभूषण के लिए वकील की मांग करने का ड्रामा करने वाले पाकिस्तान के सुर बदल नजर आ रहे हैं। पाक सरकार ने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि जेल में बंद भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को राहत दे रही है। कानून मंत्री फरोग नसीम ने कहा- हम जाधव को न तो किसी तरह की राहत दे रहे हैं और न ऐसा कोई इरादा है। हमने तो कॉन्स्युलर एक्सेस देकर भारत को के हाथ से एक हथियार छीन लिया है।
शुक्रवार शाम संसद में एक बहस के दौरान नसीम ने कहा कि जाधव को राहत या इस मामले में फिर से विचार करने के आरोप पूरी तरह गलत हैं। सरकार ने इस मामले में वही किया जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने कहा था। अगर ये नहीं करते तो भारत इस मामले को दुनिया के सामने रखता और हम पर कई आरोप लगाए जाते। विपक्ष को तो हमारी तारीफ करनी चाहिए कि हमने भारत के हाथ से एक हथियार छीन लिया। पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके जाधव को वकील मुहैया कराने की मंजूरी मांगी थी।
विपक्ष के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसका विरोध करते हुए गुरुवार को संसद में यह मसला उठाया। भुट्टो ने कहा- सरकार जाधव को राहत दे रही है। उसके मामले पर फिर से विचार किया जा रहा है। भुट्टो इशारों में यह कहने से भी नहीं चूके कि इमरान सरकार पर भारत का दबाव है। इमरान सरकार का दावा है कि जाधव को ICJ के आदेशों के तहत ही वकील मुहैया कराया जाना है। कॉन्स्युलर एक्सेस भी इसीलिए दिए गए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो भारत यह मामला UN सिक्योेरिटी काउंसिल और दुनिया के सामने उठाता, इससे सरकार परेशानी में आ सकती थी।
बता दें कि पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जासूस हैं। भारत उन्हें कारोबारी बताता है। पाकिस्तान कहता है कि जाधव को 2016 में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। भारत कहता है कि जाधव को ईरान से अगवा करके लाया गया। 2017 में पाकिस्तानी की फौजी अदालत ने जाधव को फांसी की सजा सुनाई। भारत आईसीजे गया। वहां सजा के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई। पाकिस्तान से कॉन्सुलर एक्सेस देने को कहा गया।
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