कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर इंडिया के अधिकारी मनीष माहेश्वरी को दी राहत, रद्द किया यूपी पुलिस का नोटिस

punjabkesari.in Friday, Jul 23, 2021 - 06:29 PM (IST)

नेशनल डेस्कः ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी को अदालत में राहत मिल गई है। उन्हें गवाह के रूप में पेश होने के लिए, गवाही देने के लिए उत्तर प्रदेश जाने की जरूरत नहीं होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि यूपी पुलिस का ट्विटर इंडिया के प्रमुख को नोटिस दुर्भावनापूर्ण है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गाजियाबाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमले से संबंधित एक वीडियो के संबंध में सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को यूपी पुलिस की ओर से दिए गए नोटिस को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस को वर्चुअल मोड के माध्यम से या उनके कार्यालय या घर पर जाकर उनका बयान दर्ज करने की अनुमति दी है।

बता दें कि माहेश्वरी ने 23 जून को यूपी पुलिस के समन को चुनौती दी थी। उन्हें एक नोटिस दिए जाने के बाद लोनी पुलिस स्टेशन (दिल्ली-यूपी सीमा पर) पूछताछ के लिए बुलाया गया था। माहेश्वरी ने इससे पहले वीडियो कॉल के माध्यम से पूछताछ के लिए उपलब्ध होने की बात कही थी, लेकिन पुलिस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। पुलिस ने उनकी शारीरिक उपस्थिति पर जोर दिया।

पिछली सुनवाई में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि गाजियाबाद पुलिस एक व्यक्ति द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किये गए उस विवादास्पद वायरल वीडियो मामले की जांच करने को लेकर उत्सुक नहीं है, जिसमें ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी की भूमिका की जांच शामिल है। उक्त वीडियो में दावा किया गया था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की दाढ़ी काट दी गई थी और उसे ‘जय श्री राम’ और ‘वंदे मातरम’ बोलने के लिए मजबूर किया गया था।


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Content Writer

Yaspal

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