कंगना रणौत मामले में हाईकोर्ट ने संजय राउत से पूछा- बताएं किसे कहा था ''हरामखोर''

punjabkesari.in Monday, Sep 28, 2020 - 05:45 PM (IST)

मुंबईः बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणौत के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने विवादित शब्द ‘हरामखोर’ भी गूंजा। इस पर अदालत ने कहा कि संजय राउत को यह बताना होगा कि उन्होंने यह शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया था। दरअसल, सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील डॉ. वीरेंद्र सराफ ने एक वीडियो क्लिप चलाया, जिसमें राउत ‘वो हरामखोर लड़की’ कहते हुए सुनाई दे रहे थे। अदालत ने डॉ. सराफ से रणौत के सभी ट्वीट और राउत के पूरे वीडियो का प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

वहीं, अदालत ने एक बार फिर बीएमसी को फटकार लगाई है। अदालत ने बीएमसी पर तंज कसते हुए कहा कि कई मामलों में आदेश के बाद भी ऐसा नहीं किया गया। यदि इस तरह की तेजी बीएमसी हर मामले में दिखाती तो मुंबई रहने के ले और बेहतर शहर होता।

कंगना ने मुंबई को बताया PoK
कंगना के वकील ने हाईकोर्ट में दलील देते हुए कहा कि बीएमसी की कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। कंगना के वकीलों की जिरह पूरी हो गई है। बता दें कि कंगना सुशांत सिंह राजपूत मामले में काफी मुखर रही हैं। इस दौरान उन्होंने मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) से कर दी थी। इसे लेकर शिवसेना और उनके बीच तनातनी चल रही है।

गौतरतलब है कि शिवसेना नेता संजय राउत समेत कई नेताओं ने कंगना को मुंबई न आने की चेतावनी दी थी। लेकिन वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा के बीच वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंची थी। इसी दिन बीएमसी ने उनके दफ्तर को कथित अवैध निर्माण का हवाला देते हुए जेसीबी की मदद से तोड़ दिया था। इस कार्रवाई के खिलाफ अभिनेत्री ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

रणौत ने पहले नौ सितंबर को स्टे की मांग की थी। बाद में तोड़फोड़ से हुए नुकसान को लेकर बीएमसी से दो करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। 25 सितंबर को हुई सुनवाई में अदालत ने बीएमसी से पूछा था कि क्या अवैध निर्माण को गिराने में वह हमेशा इतनी ही तेजी दिखाती है, जितनी कंगना का बंगला गिराने में दिखाई?
 

 


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Yaspal

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