कोरोना पर गृह मंत्रालय की मौजूदा गाइडलाइंस 31 मार्च तक लागू, कोई नई छूट नहीं

punjabkesari.in Monday, Mar 01, 2021 - 12:34 PM (IST)

नेशनल डेस्क: देश के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस के संक्रमण के फिर से पांव पसारने को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इससे निपटने के लिए लागू निगरानी, नियंत्रण और सतकर्ता संबंधी दिशा निर्देशों की अवधि एक महीने और 31 मार्च तक बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए पहले से ही लागू निगरानी, नियंत्रण और सतकर्ता संबंधी दिशा निर्देश 31 मार्च तक लागू रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यह सही बात है कि कोरोना के सक्रिय तथा नए मामलों में काफी कमी आई है लेकिन इस महामारी से पूरी तरह निपटने के लिए निगरानी, नियंत्रण और सतर्कता बरती जानी जरूरी है।

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गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की सलाह दी गई है जिससे कि संक्रमण के प्रसार और श्रृंखला को तोड़ा जा सके। दिशा निर्देशों में कंटेनमेंट जोन का निर्धारण सावधानीपूर्वक करने के लिए कहा गया है। साथ ही इन क्षेत्रों के लिए निर्धारित उपायों को सख्ती से लागू करने और कोविड प्रोटोकोल के पूरी तरह पालन पर जोर दिया गया हे। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जिन गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी गई है उनके संबंध में जारी मानक संचालन प्रक्रिया को भी पूरी तरह से लागू किया जाना जरूरी है।

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मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत सिनेमा हॉल और थियेटर को कहीं अधिक दर्शकों के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है, जबकि स्वीमिंग पूल को सभी के उपयोग के लिए अनुमति दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य के अंदर लोगों की आवाजाही तथा वस्तुओं की ढुलाई पर कोई पाबंदी नहीं है। बता दें कि महाराष्ट्र, केरल और पंजाब जैसे कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से तेजी आई है और इससे अन्य क्षेत्रों में भी महामारी का अगला दौर आने की आशंका पैदा हो गई है।

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Content Writer

Seema Sharma

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