टीआरएस विधायक खरीद-फरोख्त : गिरफ्तारी के खिलाफ आरोपियों की याचिका पर सोमवार को सुनवाई

punjabkesari.in Friday, Nov 04, 2022 - 09:26 PM (IST)

नेशनल डेस्क : उच्चतम न्यायालय तीन लोगों की उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई के लिए राजी हो गया, जिन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय ने तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोप में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए सात नवंबर की तारीख मुकर्रर की और इस बीच, निचली अदालत से तीनों आरोपियों की जमानत पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने को कहा।

आरोपियों ने यह कहते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था कि उनके खिलाफ शिकायत राजनीति से प्रेरित है और खारिज किए जाने योग्य है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर को निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए आरोपी को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। एक स्थानीय अदालत ने गिरफ्तारी से पहले नोटिस जारी करने की प्रक्रिया का पालन न करने को लेकर तीनों आरोपियों को रिमांड पर भेजने का पुलिस का अनुरोध खारिज कर दिया था। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील की थी।

टीआरएस के आरोपों के बाद कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उसके कुछ विधायकों को खरीदने की कोशिश की थी, भगवा पार्टी ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की। विधायकों में से एक पायलट रोहित रेड्डी की शिकायत के आधार पर, 26 अक्टूबर की रात को तीन आरोपियों- रामचंद्र भारती, कोरे नंदू कुमार और सिम्हायाजी स्वामी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए थे।

प्राथमिकी के अनुसार, रोहित रेड्डी ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उन्हें 100 करोड़ रुपये की पेशकश की थी और बदले में उन्हें (विधायक को) टीआरएस छोड़कर अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना था।


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News Editor

Parveen Kumar

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