कहिए ‘धर्म संसद'' में कोई अप्रिय बयान नहीं दिया जाएगा, SC ने उत्तराखंड को दी चेतावनी, हिमाचल से भी तीखे सवाल

punjabkesari.in Tuesday, Apr 26, 2022 - 02:47 PM (IST)

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह अदालत में सार्वजनिक रूप से यह कहें कि रुड़की में निर्धारित ‘धर्म संसद' में कोई अप्रिय बयान नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम बुधवार को होना है। जस्टिस ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उत्तराखंड सरकार द्वारा दिए गए इस आश्वासन पर गौर किया कि अधिकारियों को विश्वास है कि आयोजन के दौरान कोई अप्रिय बयान नहीं दिया जाएगा और इस अदालत के फैसले के अनुसार सभी कदम उठाए जाएंगे।

 

पीठ में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस सी टी रविकुमार भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि हम उत्तराखंड के मुख्य सचिव को उपरोक्त आश्वासन सार्वजनिक रूप से कहने और सुधारात्मक उपायों से अवगत कराने का निर्देश देते हैं। पिछले साल दिसंबर में हरिद्वार में आयोजित तीन दिवसीय ‘धर्म संसद' के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जहां एक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाकर नफरत भरे भाषण दिए गए थे।

 

हिमाचल को भी लगाई फटकार
एक अलग सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में एक कार्यक्रम पर हिमाचल प्रदेश सरकार से भी तीखे सवाल किए, जिसने मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषणों की मेजबानी की और हिंदुओं को हिंसा का सहारा लेने का आह्वान किया। अदालत ने कहा कि सरकार 7 मई तक हलफनामा दाखिल करे और बताए कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए? मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी।


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Content Writer

Seema Sharma

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