गुजरात: गरबा पर पथराव करने वालों को पुलिस ने बीच चौराहे सिखाया सबक, लोगों ने मनाया जश्न
punjabkesari.in Friday, Oct 07, 2022 - 12:25 PM (IST)
नेशनल डेस्क: गुजरात के खेड़ा जिले में एक मस्जिद के पास गरबा आयोजित करने का विरोध करने वाले मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की भीड़ द्वारा कार्यक्रम स्थल पर किए गए हमले में एक पुलिसकर्मी सहित सात व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस ने मामले में गिरफ्तार संदिग्ध हमलावरों को गांव के चौराहे पर बिजली के एक खंभे से बांधकर भीड़ के सामने लाठी से पीटा। सोशल मीडिया पर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है।
Chad Gujarat Police took action on Ms who pelted stones on Hindus in Garba pandals 🔥🔥 pic.twitter.com/DN4SXPBREp
— BALA (@rightarmleftist) October 4, 2022
खंभे से बांध की पिटाई
वीडियो क्लिप में दिख रहा है कि जिले के उंधेला गांव में गरबा कार्यक्रम में शामिल लोगों पर पथराव करने के आरोप में गिरफ्तार तीन व्यक्तियों को कार्यक्रम स्थल के पास एक पुलिस वैन से बाहर निकाला जाता है। आरोपियों को फिर एक बिजली के खंभे की ओर ले जाया जाता है और एक पुलिसकर्मी उन्हें उनके हाथ पकड़कर बिजली के खंभे से लगाकर खड़ा करता है, वहीं एक अन्य पुलिसकर्मी उन्हें कमर के नीचे डंडे से मारते नजर आ रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कथित हमलावर पुलिसकर्मियों द्वारा कहे जाने पर मौके पर मौजूद लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की तारीफ की।
मुस्लिम समुदाय ने महिलाओं पर भी किया हमला
पुलिस उपाधीक्षक वी. आर. बाजपेयी ने बताया कि मातर पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद गांव में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। बाजपेयी ने कहा, ‘‘गांव के सरपंच ने एक मंदिर में गरबा का आयोजन किया था। मुस्लिम समुदाय की एक भीड़ ने इसे रोकने की कोशिश की।'' उन्होंने कहा कि भीड़ ने पथराव भी किया। उन्होंने कहा कि इसमें ग्राम रक्षक दल (जीआरडी) के एक जवान और एक पुलिसकर्मी सहित कम से कम सात लोग घायल हो गए।
अधिकारी ने कहा, ‘‘प्राथमिकी के अनुसार महिलाओं सहित 150 लोगों की भीड़ ने पथराव करके गरबा करने वाले समूह पर हमला किया। प्राथमिकी के अनुसार 43 आरोपियों की पहचान उनके नाम से की गई है।'' उपाधीक्षक बाजपेयी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा करने, गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने और जानबूझकर चोट पहुंचाने से संबंधित भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।