कोविड मामलों में वृद्धि पर गुजरात HC सख्त, कहा- स्थिति नियंत्रण से बाहर, लॉकडाउन की जरूरत

punjabkesari.in Tuesday, Apr 06, 2021 - 06:31 PM (IST)

नेशनल डेस्क: गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि राज्य में कोविड​​-19 के कारण स्थिति "नियंत्रण से बाहर" हो रही है। इसके साथ ही अदालत ने सुझाव दिया कि वायरस से संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए तीन से चार दिनों के लिए कर्फ्यू या लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। अदालत कोराना वायरस की स्थिति पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति भार्गव करिया की पीठ ने कहा कि वायरस पर काबू के लिए ऐसे लॉकडाउन या कर्फ्यू की जरूरत है।

कोविड-19 स्थिति "बद से बदतर
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोविड-19 स्थिति "बद से बदतर और नियंत्रण से बाहर हो रही है। गुजरात में सोमवार को कोविड के 3,000 से अधिक नए मामले सामने आए। उन्होंने सुझाव दिया कि राजनीतिक कार्यक्रमों सहित सभी प्रकार के जमावड़ों को नियंत्रित या बंद किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ ने ऑनलाइन सुनवाई के दौरान कहा, ‘‘इस पर काबू के लिए तत्काल और गंभीर कदम उठाए जाने की जरूरत है। अन्यथा कोविड-19 स्थिति हाथ से बाहर हो जाएगी। स्थिति पर काबू के लिए तीन-चार दिनों का कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाया जा सकता है।'' महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने पीठ को सूचित किया कि लॉकडाउन के बारे में सरकार जटिल स्थिति में है।

कर्फ्यू प्रभावी साबित नहीं हो रहा
अदालत ने कहा कि गुजरात के चार प्रमुख नगरों में रात नौ बजे से सुबह छह बजे के बीच लगाया गया रात का कर्फ्यू प्रभावी साबित नहीं हो रहा है। न्यायमूर्ति करिया ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को कार्यालयों या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में आने वाले कर्मचारियों की संख्या सीमित करनी चाहिए " जिससे कम संख्या में लोग एक-दूसरे के संपर्क में आ सकेंगे।'' त्रिवेदी ने कहा कि वह राज्य सरकार से निर्देश लेकर अदालत को सूचित करेंगे। महाधिवक्ता ने कहा कि दो दिन पहले सरकार लॉकडाउन लगाने के बारे में गंभीरता से विचार कर रही थी। लेकिन, ऐसा मानना है कि लॉकडाउन में गरीब लोगों को काफी परेशानी हो सकती है। उन्होंने कहा, "इसलिए सरकार जटिल स्थिति में है। हम अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहे हैं।''


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Content Editor

rajesh kumar

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