धार्मिक स्थलों को लेकर सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश: नहीं बंटेगा प्रसाद, मूर्ति और घंटी छूने पर होग

punjabkesari.in Friday, Jun 05, 2020 - 05:35 AM (IST)

नई दिल्लीः देश में 8 जून से अनलॉक 1.0 के तहत धार्मिक और पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां एंव अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाएं और शॉपिंग मॉल खुलने वाले हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉल, ऑफिस होटल, रेस्टोरेंट आदि के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं। इन दिशा-निर्देशों का सभी को सख्ती से पालन करना होगा और ऐसा नहीं करने वालें के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
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दिशानिर्देश के मुताबिक आठ जून से कुछ शर्तों के साथ मॉल्स और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी गई है। इन जगहों पर जाते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बच्चे, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को रेस्टोरेंट जाने से बचने की सलाह दी गई है। कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति नहीं है, इसके बाहर के स्थल लोगों के लिए खोले जा सकेंगे।
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धार्मिक स्थलों में भी 65 साल से अधिक और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। मंदिरों में प्रसाद बांटने पर भी रोक लगाई गई है। धार्मिक स्थलों में थर्मल स्क्रीनिंग होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समय-समय पर धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज करने की सलाह भी दी गई है।
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देश में एक ही दिन कोविड-19 के 9304 नए मामले आने से बृहस्पतिवार को संक्रमित लोगों की संख्या 2,16,919 हो गयी जबकि 260 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 6,075 हो गयी। अमेरिका, ब्राजील, रूस, ब्रिटेन, स्पेन और इटली के बाद कोविड-19 महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत अब सातवें स्थान पर है।
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स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बृहस्पतिवार को सुबह आठ बजे तक देश में संक्रमण के 1,06,737 मामले हैं । सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, लगातार पांचवें दिन देश में संक्रमण के 8,000 से ज्यादा मामले आए। देश में अब तक 1,04,107 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3804 लोग ठीक हुए हैं। मंत्रालय ने कहा, ‘‘ठीक होने की दर अब 47.99 प्रतिशत है।’’ 


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Yaspal

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