देशद्रोह मामला: शेहला राशिद को 10 दिन पूर्व गिरफ्तारी का नोटिस दें - कोर्ट

punjabkesari.in Saturday, Nov 16, 2019 - 12:48 AM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीर पर अपने विवादित ट्वीट को लेकर देशद्रोह के मुकदमे का सामना कर रही जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट की नेता शेहला राशिद की गिरफ्तारी की जरूरत होने पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दस दिन पूर्व नोटिस देने का शुक्रवार को आदेश दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने इस मामले में राशिद की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि अगर उनकी गिरफ्तारी की जरूरत पड़ी तो उन्हें दस दिन पूर्व गिरफ्तारी नोटिस जारी की जाएगी।

राशिद पर 17 अगस्त को कश्मीर के बारे में विवादित ट्वीट पोस्ट करने का आरोप है। उनके खिलाफ इस संबंध में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया हे। सरकारी वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि सुश्री राशिद जानबूझकर देश में हिंसा भड़काने और भारतीय सेना की छवि खराब करने के इरादे से फर्जी खबरें फैलाने की कोशिश कर रही हैं। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत राशिद पर देशद्रोह और दंगा कराने के इरादे से जानबूझकर उकसाने जैसे मामले दर्ज किए हैं। 

जांच अधिकारी ने अदालत के समक्ष कहा कि जांच प्राथमिक स्तर पर है, इसलिए इस स्तर पर अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की जा सकती है। इससे पहले अदालत ने पहले जांच अधिकारी की ओर से की जा रही जांच में शामिल होने के लिए एक निर्देश पारित किया था। राशिद के वकील ने अदालत के समक्ष कहा कि वह जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं और जांच अधिकारी के साथ सहयोग करेंगी। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

shukdev

Recommended News

Related News