जासूसी मामले में यूएई की जेल में बंद बेटे की रिहाई से जुड़ी मां की यचिका पर विदेश मंत्रालय निर्णय ले: उच्च न्यायालय
punjabkesari.in Monday, Jan 31, 2022 - 04:33 PM (IST)

नेशनल डेस्क: केरल उच्च न्यायालय ने विदेश मंत्रालय (एमईए) को निर्देश दिया है कि वह संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की जेल में बंद बेटे की रिहाई का अनुरोध कर रही एक मां के आवेदन पर तीन महीने के अंदर फैसला करे। इस महिला के बेटे को कथित जासूसी मामले में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है और वह वर्ष 2015 से जेल में है। न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णनन ने मंत्रालय को निर्देश दिया कि पिछले साल 11 जून को महिला की ओर से किए गए आवेदन पर यथाशीघ्र विचार करे। अदालत ने कहा कि इस फैसले की नकल प्राप्त करने के तीन महीने के अंदर फैसला करें।
अदालत ने आदेश में एमईए को निर्देश दिया कि वह फैसला लेने से पहले महिला की ऑनलाइन सुनवाई करे। इस निर्देश के साथ यह भी कहा कि महिला की याचिका का निपाटारा किया जाए। यचिका में महिला ने यूएई की जेल में बंद बेटे की रिहाई और उस भारत वापस लाने के लिए कानूनी मदद मुहैया कराने का अनुरोध किया है। इसके पहले पिछले साल दिसंबर में केंद्र सरकार ने अदालत को बताया था कि अबू धाबी संघीय अपीलीय अदालत ने इस महिला के बेटे शिहानी मीरा साहिब जमाल मोहम्मद को अगस्त 2015 में 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि, केंद्र ने अदालत को बताया था कि उसकी मां शाहुबनाथ बीवी को अपने बेटे को देखने के लिए वर्ष 2025 तक इंतजार करना होगा, क्योंकि वह सितंबर 2025 में रिहा होगा और इसके बाद उसे भारत वापस लाया जाएगा।
केंद्र ने अदालत को यह भी बताया था कि यूएई स्थित भारतीय दूतावास ने स्थानीय प्रशसन से इस मामले में सहानुभूति दिखाते हुए सजा माफ करने का अनुरोध किया था, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया, क्योंकि यह मामला इस पश्चिमी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है।
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