राज्यसभा चुनाव को लेकर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने SC में किया बचाव, अब अगले साल होगी सुनवाई
punjabkesari.in Monday, Dec 14, 2020 - 10:53 PM (IST)
नई दिल्लीः विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संविधान या चुनाव कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो एकल उपचुनाव के माध्यम से चुनाव कराने की अनिवार्य आवश्यकता को निर्धारित करता हो। कांग्रेस नेता गौरव पांड्या की याचिका पर अपने जवाब के तहत दायर हलफनामे में मंत्री ने यह दलील दी।
मंत्री ने न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दायर हलफनामे में कहा, “संविधान या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत एकल उप-चुनाव के जरिये चुनाव कराने की अनिवार्य जरूरत की अनुशंसा की गई हो… और इसलिये मौजूदा मामले में तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए किसी कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।”
अदालत ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई जनवरी 2021 के तीसरे हफ्ते में निर्धारित की है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले गुजरात से विदेश मंत्री के राज्यसभा में निर्वाचन को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर नोटिस जारी किये थे।