शादी में 100 से ज्यादा मेहमान हुए शामिल तो होगी FIR, देना पड़ेगा भारी जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Nov 26, 2020 - 11:34 AM (IST)

नेशनल डेस्क: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के कई राज्यों में एकबार फिर से सख्ती की गई है। मास्क लगाना जहां जरूरी कर दिया गया है वहीं दिल्ली, पंजाब, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में शादियों में मेहमानों की संख्या सीमित कर दी गई है। शादी समारोह को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की गई है। दिल्ली से सटे NCR के गौतम बुद्ध नगर जिले में अगर किसी विवाह या समारोह में 100 या इससे कम लोग शामिल होते हैं, तो इसके लिए पुलिस या जिला प्रशासन से अलग से कोई मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आयोजकों को दो ईमेल आईडी पर जानकारी भेजनी होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारी वहां जाकर लोगों की संख्या की जांच कर सकें। 

 

ये गाइडलाइन

  • दिल्ली में 50 मेहमानों के अलावा फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर भी शामिल हैं। शादी में सिर्फ केटरिंग वालों को 100 में नहीं गिना जाएगा।
  • शादियों में मेहमानों की संख्या पर नजर रखने के लिए अलग-अलग शहरों में टीमें तैयार की गई हैं।
  • शादी में 100 लोगों से अधिक व्यक्ति पाए गए तो, आयोजनकर्ता पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। 
  • कोरोना अधिनियम का उल्लंघन करने, मानव जीवन को संकट में डालने के तहत FIR दर्ज कर मुकद्दमा चलाया जाएगा। इस संबंध में सभी मजिस्ट्रेट और क्षेत्र के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

 

अन्य नियम

  • शादी समारोह स्थल पर सैनेटाइजर व हैंडवॉश की व्यवस्था
  • समारोह स्थल पर कम से कम 200 लोगों की जगह होनी चाहिए ताकि 100 लोगों के बीच में सोशल डिस्टेसिंग बनी रहे।
  • मास्क पहनना सभी के लिए जरूरी होगा।
  • जरूरत पड़ने पर प्रशासन भी वीडियोग्राफी करा सकता है।


बता दें कि पिछले दिनों राजस्थान में घोड़ी पर बैठे दूल्हे ने मास्क नहीं पहना था जिसके बाद पुलिस ने उसका 500 रुपए का चालान किया था। वहीं मेरठ में शादी समारोह के दौरान Covid-19 गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर दूल्हा-दुल्हन के पिता के साथ ही गेस्ट हाउस के मालिक के खिलाफ भी मुकद्दमा दर्ज किया गया है।


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Seema Sharma

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