आबकारी मामला: विजय नायर की जमानत याचिका पर ED को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस

punjabkesari.in Wednesday, Apr 12, 2023 - 01:34 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। जमानत याचिका में विजय नायर ने कहा कि उनकी राजनीतिक संबद्धता के कारण उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और प्राथमिकी या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी द्धारा जांच की जा रही प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) में कोई योग्यता नहीं है। 

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने बुधवार को ईडी को नोटिस जारी किया और मामले को 19 मई, 2023 के लिए सूचीबद्ध किया। विजय नायर ने याचिका में कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गलत, झूठे और बिना किसी आधार के थे और इस तरह के अनावश्यक आरोपों के आधार पर, प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा, "याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा होने के लिए उत्तरदायी है और उसकी संवैधानिक रूप से संरक्षित स्वतंत्रता की स्वतंत्रता को इस न्यायालय द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए।"

फरवरी में खारिज हुई थी जमानत याचिका 
फरवरी में ट्रायल कोर्ट ने अन्य लोगों के साथ उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जमानत याचिका को खारिज करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने पाया कि इस मामले में कार्यवाही के इस चरण में कोई भी आवेदक/आरोपी जमानत पर रिहा होने के योग्य नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप काफी गंभीर थे और आर्थिक अपराध से संबंधित थे। मनी-लॉन्ड्रिंग को धारा 3 द्वारा परिभाषित किया गया है और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 4 द्वारा दंडनीय बनाया गया है। इसलिए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।

दक्षिण के व्यवसायी बिनॉय बाबू और अभिषेक बोइनपल्ली पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर कर चुके हैं। ईडी ने शराब नीति मामले में अपनी दूसरी चार्जशीट में विजय नायर, शरत रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली, अमित अरोड़ा और सात कंपनियों को नामित किया था। नायर और बोइनपल्ली को पूर्व में आबकारी मामले से संबंधित सीबीआई मामले में मुकदमे द्वारा जमानत दी गई थी। बाद में सीबीआई ने निचली अदालत के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जो वर्तमान में उसी पीठ द्वारा विचाराधीन है।  

26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी सीबीआई और ईडी ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को और ईडी ने 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया था। ट्रायल कोर्ट ने हाल ही में सीबीआई मामले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि सिसोदिया के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के थे और वह जमानत पर रिहा होने के लायक नहीं थे क्योंकि उन्हें इस मामले में 26 फरवरी, 2023 को ही गिरफ्तार किया गया था। 


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Content Editor

rajesh kumar

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